संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल की अदालत ने जारी किया जमानती वारंट
- पात्रा ने सड़क पर टेंट लगाकर की थी पीसी
- भोपाल की अदालत ने जारी किया जमानती वारंट
- संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने सड़क पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। संबित पात्रा और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एसएस उप्पल के खिलाफ इस मामले में एक परिवाद भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की ओर से अधिवक्ता यावर खान ने अदालत में दायर किया था।
अदालत में हाजिर नहीं हुए थे पात्रा
मैजिस्ट्रेट ने थाना एमपी नगर को संबित पात्रा और एसएस उप्पल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद एसएस उप्पल ने अदालत में हाजिर होकर 26 दिसंबर को जमानत अर्जी दी थी, जिसे मैजिस्ट्रेट ने मंजूर कर उन्हें पांच हजार रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया था। वहीं, अदालत में हाजिर नहीं होने पर मैजिस्ट्रेट ने संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
सड़क पर पीसी करने के मामले में मैजिस्ट्रेट प्रकाश कुमार उइके ने पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। परिवाद पत्र के अनुसार 27 अक्टूबर को भोपाल के एमपी नगर इलाके में विशाल मेगा मार्ट के पास रास्ता रोक कर और टेंट-कुर्सियां लगाकर आम रास्ते को बंद कर दिया गया था और बिना अनुमति के पत्रकार वार्ता का आयोजन कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। इस संबंध में चुनाव आयुक्त कार्यालय और पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की गई थी।
Created On :   28 Dec 2018 9:08 AM IST