दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट के प्रमोटर की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई
- मामले की आगे सुनवाई 29 नवंबर को होगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह की अंतरिम जमानत 29 नवंबर तक बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने स्पष्ट किया कि सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए मामले में जांच पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने आठ सितंबर को कहा था कि जब तक अदालत मामले की जांच नहीं कर लेती तब तक सिंह के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती। मामले की आगे सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहे हैं और प्राथमिकी स्पष्ट रूप से एक वाणिज्यिक अनुबंध को समय से पहले लागू करने के लिए आपराधिक तंत्र का दुरुपयोग है। सिंह के खिलाफ दो समान प्राथमिकियां दर्ज की गईं, जिन्होंने कथित तौर पर कुछ व्यक्तियों को स्पाइसजेट के 10 लाख शेयरों की फर्जी डिपॉजिटरी निर्देश पर्ची (डीआईएस) दी थी।
एक शिकायत के अनुसार, व्यवसायी संजीव नंदा और सिंह के बीच एक शेयर-खरीद समझौता हुआ था और संजीव नंदा ने स्पाइसजेट के 10 लाख शेयरों के लिए 10 लाख रुपये का भुगतान किया था, जो बाद में स्थानांतरित नहीं किया गया। बाद में नंदा ने पुलिस से संपर्क किया और सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। 7 अप्रैल को सिंह ने गिरफ्तारी या किसी भी कठोर कार्रवाई से दिल्ली उच्च न्यायालय से अंतरिम सुरक्षा प्राप्त की थी।
आईएएनएस
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Created On :   12 Sept 2022 7:00 PM IST