राज्यसभा सदस्यता को लेकर शरद यादव को झटका, मिलता रहेगा भत्ता

Delhi High Court Refuses To Interfere In Sharad Yadav’s Disqualification From Rajya Sabha Matte
राज्यसभा सदस्यता को लेकर शरद यादव को झटका, मिलता रहेगा भत्ता
राज्यसभा सदस्यता को लेकर शरद यादव को झटका, मिलता रहेगा भत्ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शरद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट से राज्यसभा की सदस्यता बहाल करने की अपील की थी। जिसपर कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है कि यादव को भत्ता और बंगला मिला रहेगा।

गौरतलब है कि शरद यादव ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने खुद को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम। वेंकैया नायडू ने शरद यादव को राज्यसभा से अयोग्य करार दिया था।

क्या कहा था शरद यादव ने 
शरद यादव ने कहा था "मुझे राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है। बिहार में एनडीए को हराने के लिए बने महागठबंधन को 18 महीने में ही सत्ता में बने रहने के मकसद से एनडीए में शामिल होने के लिए तोड़ दिया गया। मैंने इस अलोकतांत्रिक तरीके के खिलाफ बोल था अगर ये मेरी भूल है तो लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं यह लड़ाई जारी रखूंगा।"

बता दें कि जेडीयू की अपील पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 दिसंबर को शरद यादव के साथ-साथ अली अनवर को भी राज्यसभा सदस्यता से हटा दिया था। 

राज्यसभा के सभापति ने जेडीयू के तर्क को स्वीकार किया जिसमें जेडीयू ने कहा था कि उसके 2 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन कर और विपक्षी पार्टियों के कार्यक्रमों में शामिल होकर अपनी पार्टी सदस्यता को "स्वतः ही त्याग" दी है। यादव पिछले साल राज्यसभा के लिए चुने गए थे और उनका कार्यकाल 2022 में खत्म होने वाला था। अली अनवर का कार्यकाल अगले साल खत्म होने वाला था।

उल्लेखनीय है कि शरद यादव बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद से ही बगावत का रास्ता अपनाए हुए हैं। इस साल जुलाई में नीतीश ने बिहार में कांग्रेस-आरजेडी के साथ जेडीयू के महागठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ सूबे में नए सिरे से सरकार का गठन किया था। 

Created On :   15 Dec 2017 11:20 AM GMT

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