दिशा सालियान मामला : सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की निगरानी में जांच वाली याचिका पर हाईकोर्ट जाने को कहा
- दिशा सालियान मामला : सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की निगरानी में जांच वाली याचिका पर हाईकोर्ट जाने को कहा
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए वकील को अपनी याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट लेकर जाने को कहा।
प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने विनीत ढांडा को बताया, आपके पास एक मामला हो सकता है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के पास जाने में क्या दिक्कत है?
शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट मामले में सभी तथ्यों से अच्छी तरह से वाकिफ है और वह इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों को भी जानता है; इसलिए, इस मामले को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करना उचित होगा।
शीर्ष अदालत ने ढांडा को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।
इससे पहले दो अवसरों पर तकनीकी खराबी के कारण, शीर्ष अदालत वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस मामले पर सुनवाई नहीं कर पा रही थी।
मुंबई के मलाड वेस्ट में एक आवासीय इमारत (रीजेंट गैलेक्सी) की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद आठ जून को सालियन की मौत हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में मुंबई पुलिस से मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें बताया गया था कि उनकी केस फाइल गायब है या हटा दी गई है।
याचिका में कहा गया है, एक हफ्ते बाद, 14 जून की सुबह ही सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जो संदेह पैदा करता है।
दलील में कहा गया कि सालियन अभिनेता रोहन राय के साथ एक रिश्ते में थीं, जो कुछ टीवी धारावाहिकों में दिखाई दिए थे और कोविड-19 लॉकडाउन के बाद वे शादी करने वाले थे।
याचिका में कहा गया है, मुंबई पुलिस को दिए एक पारिवारिक बयान के अनुसार, परिवार रिश्ते से खुश था। दंपति लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और तुरंत शादी करना चाहते थे। लॉकडाउन से ठीक पहले दिशा और रोहन ने मलाड वेस्ट की रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग में दो बीएचके फ्लैट खरीदा था।
एकेके/जेएनएस
Created On :   26 Oct 2020 3:31 PM IST