अदालत की अवमानना: पेश हुए अनिल अंबानी, कोर्ट ने कल दोबारा बुलाया
- 550 करोड़ रुपए न लौटाने का आरोप
- समय की कमी के कारण कल पर टाली सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट के दो आदेशों के उल्लंघन का आरोप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल धीरूभाई अंबानी और कई अन्य लोगों को जारी अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी है। एरिक्शन इंडिया नामक कंपनी की याचिका पर न्यायालय ने नोटिस जारी किए थे। याचिका में अनिल अंबानी पर 550 करोड़ रुपए न लौटाने का आरोप लगाया गया है।
अनिल अंबानी और रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ के अलावा रिलायंस इंफ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी, न्यायामूर्ति विनित सरन और न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन के सामने मंगलवार को हाजिर हुए थे। सभी को अवमानना नोटिस जारी किया गया था। पीठ ने कहा कि भोजन अवकाश के बाद विशेष पीठ बैठने और समय की कमी होने के कारण इस मामले पर कल सुनवाई की जाएगी।
मंगलवार को इस मामले में हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान एरिक्सन इंडिया की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट के दो आदेशों का उल्लंघन किया है। उन्होंने अब तक बकाया राशि का भुगतान भी नहीं किया। इसके बाद अदालत ने अवमानना के तीनों आरोपियों को न्यायालय में बुधवार के दिन भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
Reliance Communication (RCom) chairman Anil Ambani leaves from Supreme Court after appearing before it in a contempt petition filed by Ericsson India over not clearing its dues of Rs 550 crore after selling its assets to Reliance Jio. He will appear before SC again tomorrow pic.twitter.com/ozlb0g3mtC
— ANI (@ANI) February 12, 2019
Created On :   12 Feb 2019 4:23 PM IST