दिल्ली में मतदान के दौरान एग्जिट पोल पर रोक

Exit poll banned during voting in Delhi
दिल्ली में मतदान के दौरान एग्जिट पोल पर रोक
दिल्ली में मतदान के दौरान एग्जिट पोल पर रोक
हाईलाइट
  • दिल्ली में मतदान के दौरान एग्जिट पोल पर रोक

नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें दिल्ली में आठ फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया द्वारा किसी तरह के एग्जिट पोल करने या उसे प्रकाशित करने पर रोक लगा दिया।

आयोग ने कहा कि रोक राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव के दिन सुबह आठ बजे से शाम 6.30 बजे तक होगा।

आयोग ने कहा, भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 126 की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आठ फरवरी, 2020 (शनिवार) को सुबह आठ बजे से शाम 6.30 बजे की अवधि के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किसी तरह के एग्जिट पोल के संचालन या प्रकाशन या एग्जिट पोल के परिणाम को प्रचारित करने पर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोक होगी।

Created On :   29 Jan 2020 12:00 PM GMT

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