सामान्य वर्ग को आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ, संसद से पास हुआ 124वां संविधान संशोधन बिल
- 124वां संविधान संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास
- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण का संविधान में प्रावधान करेगा यह बिल
- बिल पर राज्यसभा में 10 घंटे चली बहस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने सम्बंधी 124वां संविधान संशोधन विधेयक संसद से पास हो गया। बुधवार को राज्यसभा से इस बिल को पास किया गया। बिल के समर्थन में 165 वोट गिरे, जबकि विरोध में 7 सांसदों ने वोट किए। लोकसभा से यह बिल मंगलवार को ही पास किया जा चुका है।
सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने इस बिल को बुधवार दोपहर 12 बजे राज्यसभा में पेश किया। 10 घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद बिल को रात 10 बजकर 22 मिनट पर ऊपरी सदन से पास किया गया। इस दौरान बीच में विपक्षी नेताओं ने हंगामा भी किया, जिसके चलते दो बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।
राज्यसभा में चर्चा के दौरान सत्तापक्ष के नेताओं ने जहां इस बिल पर मोदी सरकार की पीठ थपथपाई, वहीं विपक्षी पार्टियों ने बिल का समर्थन तो किया लेकिन साथ ही इसे मोदी सरकार का नया चुनावी जुमला भी करार दिया। विपक्षी दलों ने इस दौरान कहा कि सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए सामान्य वर्ग को लुभाने के मकसद से बिल को जल्दबाजी में संसद में पेश किया। विपक्षी नेताओं का कहना था कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस संशोधन बिल को रद्द कर देगा, क्योंकि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
विपक्षी के कई सांसदों ने इस विधेयक को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने की भी मांग की। DMK सांसद कनिमोझी के ऐसे ही एक प्रस्ताव को वोटिंग के दौरान खारिज कर दिया गया। अन्य सांसदों के संशोधन प्रस्ताव को भी भारी मतों से खारिज कर दिया गया।
संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दो दिनों में इस महत्वपूर्ण बिल को पास कराना मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद सवर्णों के लिए यह आरक्षण तुरंत लागू कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि सोमवार को मोदी कैबिनेट ने सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के लिए 124वें संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी थी। इसके बाद मंगलवार को लोकसभा में इसे पेश किया गया, जहां पांच घंटे चली बहस के बाद बिल को पास कर दिया गया। लोकसभा में बिल के पक्ष में 323 मत, जबकि विपक्ष में महज 3 मत पड़े थे। लोकसभा में AIADMK, AIMIM और RJD के अलावा सभी दलों ने बिल को अपना समर्थन दिया था।
इस आरक्षण बिल के अनुसार, 8 लाख से कम सालाना आय वाले, 5 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाले,1000 स्क्वायर फीट से कम के घर वाले, निगम में आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम वाले और निगम से बाहर के प्लॉट के 209 यार्ड से कम वाले सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा।
10 घंटे चली 124वें संविधान संशोधन पर चर्चा :
10.22 PM : आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने सम्बंधी 124वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से पास। पक्ष में पड़े 165 वोट, विरोध में 7 सांसदों ने वोट किए।
10.15 PM : 124 वें संविधान संशोधन पर विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा लाए गए सभी संशोधन प्रस्ताव वोटिंग के दौरान खारिज हुए।
10.05 PM : बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेजने का कनिमोझी का प्रस्ताव 155-18 से गिरा।
09.45 PM : बिल पर चर्चा के बाद केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा, "करीब 36 लोगों ने इस बिल के बारे में अपनी बात रखी। 2-3 दलों को छोड़कर बाकी सभी ने इस बिल का समर्थन किया है।"
09.20 PM : केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी इस बिल पर तुकबंदी पेश की। उन्होंने कहा, "सवर्णों को आरक्षण देकर मोदीजी ने मारा है छक्का, 2019 में विजय है उनका पक्का. मोदीजी और शाहजी मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मार पाऊंगा छक्का।"
09.00 PM : AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो आने वाले दिनों में RSS जिसने अपने् 90 सालों में कभी दलित को अपना प्रमुख नहीं बनाया, वह दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगा।
08.40 PM : कांग्रेस सांसद पी. एल. पुनिया ने कहा कि हमारी पार्टी सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने के पक्ष में है। लेकिन उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग बार-बार आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं।
08.30 PM : सीपीआई सांसद डी. राजा ने कहा कि इस बिल को पहले सिलेक्ट कमिटी को भेजा जाना चाहिए।
08.10 PM : कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह बिल टिक नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास कई सवालों का जवाब नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बिल को जेपीसी और सिलेक्ट कमिटी के पास क्यों नहीं भेजा गया।
07.50 PM : NCP सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कैबिनेट को भी नहीं पता था कि यह संशोधन होने वाला है। उन्होंने कहा, "ये आरक्षण कैसे और कब लागू होगा, यह तो देखना है। लेकिन मोदी सरकार चुनाव से पहले अगले दो महीनों में ऐसे कई जुमलें फेंकने वाली है।
07.35 PM : बीएसपी ने बिल का समर्थन किया। पार्टी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा अध्यक्ष मायावती जी कई बार कह चुकी हैं कि सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया जाना चाहिए।
07.25 PM : केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने कहा कि आज सामान्य वर्ग में भी एक बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं, जिन्हें मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। यह बिल इस दिशा में एक अच्छा कदम है। सभी दलों को इस बिल पर सहमत होना चाहिए।
07.12 PM : शिरोमणि अकाली दल सांसद नरेश गुजरात ने कहा, केवल रिजर्वेशन से देश के युवाओं का भला नहीं होगा। सरकार को और ज्यादा नौकरियां क्रिएट किए जाने की जरूरत है।
07. 05 PM : TMC सांसद सुखेन्दु शेखर राय ने कहा कि संसद बिल पास कर भी दे तो यह देखना होगा कि न्यायालय इस पर क्या कहता है।
06.45 PM : कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कांग्रेस आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन सरकार ने इस पर बिल लाने से पहले कोई डाटा तैयार नहीं किया। बिना किसी डाटा और रिपोर्ट के ये संविधान में संशोधन चाहते हैं। सिब्बल ने यह भी कहा कि आरक्षण बिल के अनुसार 8 लाख से सालाना कम आय वाले आरक्षण के हकदार होंगे तो सरकार इनसे इनकम टैक्स क्यों लेती है। इनकम टैक्स से छूट की सीमा भी 2.5 लाख की बजाय 8 लाख होना चाहिए।
06.015 PM : कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में विपक्षी दलों के सवालों के जवाब में कहा, संविधान में 50 फीसदी आरक्षण की सीमा का कोई जिक्र नहीं, ऐसे में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों ने भी "लेकिन" के साथ ही सही पर बिल का समर्थन किया है। ऐसे में संशोधन विधेयक को पास किया जाना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि मौजूदा SC/ST और OBC आरक्षण में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।
05.40 PM : DMK सांसद कनिमोझी ने कहा- इस बिल को बिना किसी कमिटी को भेजे रातोंरात संसद पर थोपा गया। इसे सिलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाना चाहिए।
05.33 PM : शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने कहा, हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। देसाई ने कहा, जब कोई सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की बात नहीं करता था, तब बाला साहेब ठाकरे ने इस मुद्दे पर बात की थी।
05.26 PM : आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा, सरकार इस बिल के जरिए संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर रही है। मनोज कुमार झा ने कहा, गरीबी की कोई जाति नहीं होती। ओबीसी, एससी-एसटी और मुस्लिमों में 90 फीसदी लोग गरीब हैं। इसलिए हमारी पार्टी सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले इस संशोधन बिल का विरोध करते हैं।
05.17 PM : सीपीएम सांसद इलामारन करीम ने कहा कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में इस बिल के जरिए सामान्य वर्ग के लोगों को लूभाना चाहती है। उन्होंने कहा, सरकार यह बात जानती है कि यह बिल कोर्ट में नहीं टिक पाएगा।
05. 07 PM : TRS ने बिल का समर्थन किया। पार्टी सांसद प्रकाश बांडा ने कहा कि पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। यह अच्छा कदम है।
04.55 PM : TDP ने भी बिल का समर्थन किया। TDP सांसद वाई. एस. चौधरी ने कहा कि इस बिल को बहुत पहले लाना चाहिए था। सरकार ने इसे शीत सत्र के अंतिम दिन लाकर संसदीय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है।
04.42 PM : BJP के सहयोगी दल JDU ने बिल का समर्थन किया। JDU सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि अगड़ी जातियों के आरक्षण का श्रेय इस सरकार को जाता है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं।
04.30 PM : BJD ने बिल का समर्थन किया। हालांकि सत्र के अंतिम दिन बिल को पेश करने पर पार्टी ने सवाल उठाया। पार्टी सांसद प्रसन्न आचार्य ने कहा कि यह बीमारू सरकार हो गई है। यह बिल सरकार के लिए ऑक्सीजन, अस्पताल और एंबुलेंस का काम करने वाला है।
04.20 PM : टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राईन ने कहा, इस सरकार में कई विधेयकों को बगैर किसी कमेटी के पास भेजे पारित किया गया है। इस बिल के साथ भी यही हुआ। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान के बुनियादी ढाचे पर खरा नहीं उतर पाएगा।
04.05 PM : AIADMK ने बिल का विरोध किया। पार्टी सांसद ए. नवनीतकृष्णन ने कहा कि संसद या कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। यह सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो जाएगा।
03.30 PM : समाजवादी पार्टी ने बिल का समर्थन किया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि बिल पर हम साथ हैं लेकिन सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों का उद्दार नहीं बल्कि 2019 का चुनाव है।
03.15 PM : कांग्रेस पार्टी ने बिल का समर्थन किया। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सामाजिक न्याय और खासकर अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए न्याय की आवाज उठाती रही है। बिल पर हम साथ हैं लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये एक चुनावी वादा बनकर नहीं रहना चाहिए। आनंद शर्मा ने इस दौरान मोदी सरकार की नाकामयाबियां भी गिनाईं।
02.30 PM : बीजेपी सांसद प्रभात झा ने कहा कि 95 फीसदी आबादी इस बिल के दायरे में आएगी। सामान्य वर्ग के लगभग सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
02.05 PM : राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। आरक्षण बिल से पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिया पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दों पर बात रखी।
12.40 PM : कांग्रेस के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित।
12.38 PM : बीजेपी सांसद प्रभात झा ने बिल पर कहा कि कई सालों से सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिए जाने की मांग थी, जो अब पूरी की जा रही है। इस दौरान कांग्रेस सांसद हंगामा करते रहे।
12.20 PM : केन्द्रीय सामाजिक एवं न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा में 124वां संशोधन बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बिल से लाखों-करोड़ों सामान्य वर्ग के गरीबों का सशक्तिकरण होगा।
Created On :   9 Jan 2019 5:36 PM IST