मोबाइल और क्रेडिट कार्ड बिल पर नही भरना होगा GST

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली. जीएसटी लागू होने के बाद भी कई मोबाइल फोन यूजर्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा यानी उन्हें जीएसटी टैक्स नहीं देना होगा। अगर 30 जून या उसके पहले मोबाइल फोन या क्रेडिट कार्ड का बिल जारी किया गया है, तो आपको 18 फीसदी की दर से जीएसटी नहीं देना होगा, बल्कि 15 फीसदी की दर से सर्विस टैक्स ही भरना होगा।
दरअसल इससे पहले लोगों में यह भ्रम था कि 30 जून के बाद प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगेगा। इससे उन्हें यह लग रहा था कि मोबाइल बिल अथवा क्रेडिट कार्ड बिल पर भी 1 जुलाई के बाद जीएसटी देना होगा।
रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के मोबाइल या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल 30 जून से पहले जनरेट हुआ है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि उनकी ड्यू डेट जुलाई में हो उसके बावजूद भी जीएसटी नहीं लगेगा।
इतना लगेगा जीएसटी
आपको बता दें कि 1 जुलाई से पहले क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बिल पर 15 फीसदी टैक्स लगता था, लेकिन अब इन पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। 1 जुलाई से देशभर में जीएसटी टैक्स प्रणाली लागू हो चुकी है। इसके बाद अब केन्द्र और राज्य के स्तर पर लगने वाले 17 टैक्स और 23 अलग-अलग तरह से सेस भी खत्म हो गए हैं।
Created On :   8 July 2017 2:25 PM IST