सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई 6 सप्ताह बाद, CBI को नोटिस जारी

सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई 6 सप्ताह बाद, CBI को नोटिस जारी
हाईलाइट
  • 1984 में हुए सिख दंगों के एक मामले में दोषी
  • उम्रकैद की सजा काट रहे हैं सज्जन कुमार
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सज्जन कुमार की याचिका पर छह सप्ताह बाद सुनवाई का आदेश दिया है। सज्जन की अपील पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। 

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन को 1984 में हुए सिख दंगों के एक मामले में दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद 31 दिसंबर को 73 वर्षीय सज्जन कुमार ने आत्म समर्पण कर दिया था। दंगों में सजा सुनाए जाने के बाद सज्जन कुमार ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था।

बता दें कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद देशभर में सिख विरोधी दंगे फैलाए गए थे। दिल्ली कैंट में 1 और 2 नवंबर को भीड़ ने 5 सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। भीड़ की भेंट चढ़ने वालों में रघुविंदर सिंह, केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, कुलदीप सिंह और नरेंद्र पाल सिंह शामिल थे। वहां मौजूद लोगों ने सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया था। भीड़ के हाथों मरने वाले केहर सिंह की पत्नी और गुरप्रीत सिंह की मां जगदीश कौर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। दंगे में मारे गए एक सिख के भाई जगशेर सिंह ने भी कोर्ट में गवाही दी थी।

 

 

 

 

Created On :   14 Jan 2019 5:31 AM GMT

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