हाईकोर्ट, निचली अदालतों में कामकाज 17 मई तक निलंबित

High court, functioning in lower courts suspended till May 17
हाईकोर्ट, निचली अदालतों में कामकाज 17 मई तक निलंबित
हाईकोर्ट, निचली अदालतों में कामकाज 17 मई तक निलंबित

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। देश कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के साथ-साथ अपने कामकाज को 17 मई तक निलंबित रखने का फैसला किया है।

मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल की अगुवाई में वीडियो लिंक के माध्यम से शनिवार को हाईकोर्ट की प्रशासनिक और जनरल सुपरविजन कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

4-17 मई के दौरान हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों को जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

जबकि अत्यावश्यक मुद्दों की सुनवाई जारी रहेगी, मेंशनिंग लिंक अब सुबह 9 बजे से 10.30 बजे तक सभी कार्यदिवसों में सूचीबद्धता और सुनवाई के लिए उपलब्ध होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दिल्ली हाईकोर्ट अदालत परिसर के भीतर उन वकीलों के लिए स्थापित की गई है, जिनके पास अपने संबंधित आवास या कार्यालयों में अपेक्षित बुनियादी ढांचा नहीं है। जिला अदालतों को भी इस तरह की सुविधा व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है।

हाईकोर्ट सहित दिल्ली की सभी अदालतों ने 11,427 अत्तावश्यक मामलों को लॉकडाउन की घोषणा के बाद सुना है।

Created On :   2 May 2020 2:00 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story