MPPSC 2018 : रिजल्ट घोषित करने पर MP हाईकोर्ट ने लगाई रोक
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मप्र लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम-2018 के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। मॉडल आंसरशीट में पांच प्रश्नों के उत्तर गलत होने को मद्देनजर रखते हुए उक्त आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को निर्धारित की है।
सुदीप सिंह व दो अन्य की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि MPPSC 2018 का प्री एग्जाम विगत 18 फरवरी को हुआ था, जिसमें दो लाख से अधिक छात्र शमिल हुए थे। परीक्षा के तीन दिन बाद MPPSC ने मॉडल आंसरशीट जारी कर उत्तर के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की थी। आपत्ति दर्ज करने के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान किया गया था। आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद MPPSC ने 12 मार्च को दूसरी मॉडल आंसरशीट जारी की।
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मॉडल आंसरशीट में पांच प्रश्न ऐसे हैं कि जिनके चारों उत्तर गलत हैं या एक से अधिक उत्तर सही हैं। इसके अलावा एक सेट का उत्तर कुछ और तथा दूसरे सेट में उसी प्रश्न का उत्तर कुछ और बताया गया है। इन आधारों के साथ दायर याचिका में राहत चाही गई है कि उक्त मॉडल आंसरशीट की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित की जाए। साथ ही उत्तरों की जांच में उन पांच प्रश्नों को अलग किया जाए।
मामले पर बुधवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रियंकुश जैन ने पक्ष रखा, जबकि MPPSC की ओर से जवाब पेश करने समय की राहत चाही गई। सुनवाई के बाद अदालत ने रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
Created On :   29 March 2018 1:41 PM IST