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झारखंड : जहरीली हड़िया (शराब) पीने से 6 लोगों की मौत, 8 गंभीर

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के सिमडेगा जिले में जहरीली हड़िया (शराब) पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं आठ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों में 4 महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। घटना सिमडेगा जिला के ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के केरिया पंचायत तेरी टोली की है।
पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस द्वारा हड़िया का सेंपल ले लिया गया है और जांच के लिए भेजा गया है। एसपी संजीव कुमार ने बताया कि जहरीली हड़िया पीने से यह घटना घटित हुई, जिसमें करीब 10 से अधिक लोग बीमार पड़ गए थे। इलाज के दौरान अस्पताल में 5 लोगों की मौत हो चुकी है।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात सिमडेगा जिले के तेरी टोली में एक महिला फुलजेन्सिया भेंगरा की मौत हो गई थी। गांव के कुछ लोग उसके अंतिम संस्कार में गए थे। इसकी दौरान वे सभी लोग रात भर के लिए वहीं रुक गए। सुबह होने पर सभी ने फुलजेन्सिया के घर में रखी जहरीली हड़िया पी ली। हड़िया पीने के बाद से ही लोगों की तबियत बिगड़ने लगी और घटना घट गई।
Jharkhand: 5 people died, 10 admitted to hospital after consuming Handia (rice beer) in Simdega's Thethaitangar police station limits earlier today. pic.twitter.com/8bcBQX1Ccq
— ANI (@ANI) June 30, 2018
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने सभी पीड़ितों को सदर अस्पताल पहुंचाया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान ही 5 लोगों की मौत हो गई थी। शनिवार को हुई पांच लोगों की मौत में 3 महिलाएं एवं दो पुरुष शामिल हैं। लोगों का मानना है कि फुलजेन्सिया भेंगरा की मौत भी विषाक्त हड़िया पीने से ही हुई है। मृतकों में मेरी विलुंग, मेड़ो देवी, टुडे लुगून एवं घुरन मांझी और संजय मांझी के नाम शामिल हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।