कठुआ सामूहिक बलात्कार: कोर्ट ने मीडिया जुर्माना पीड़ित मुआवजा कोष में जमा करने का आदेश दिया

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दिल्ली कठुआ सामूहिक बलात्कार: कोर्ट ने मीडिया जुर्माना पीड़ित मुआवजा कोष में जमा करने का आदेश दिया
हाईलाइट
  • बच्चों के संरक्षण अधिनियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने रजिस्ट्रार जनरल को कठुआ बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा करने के लिए मीडिया घरानों द्वारा भुगतान की गई राशि को जम्मू-कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पीड़िता मुआवजा कोष में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

यह राशि यौन हिंसा के पीड़ितों या मृतक पीड़ितों के परिवार को दान करने के लिए है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा: इस अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी संख्या 8, 28 (दो मीडिया घरानों) और अन्य प्रतिवादियों (मीडिया घरानों) द्वारा जमा की गई राशि को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। यदि ऐसी कोई राशि अभी भी अदालत के पास पड़ी है, तो जम्मू-कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पीड़ित मुआवजा कोष में इसे जमा करें।

2018 के क्रूर गैंगरेप में पीड़िता की हत्या के बाद, उसी साल उच्च न्यायालय ने मीडिया घरानों के खिलाफ पीड़िता के नाम का खुलासा करने, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 23 और 228ए का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया था। पीठ ने कहा, घटना की रिपोटिर्ंग का तरीका लोक न्याय के खिलाफ है।

अदालत ने 15 से अधिक मीडिया घरानों को नोटिस जारी किया था और उन्हें प्रत्येक को 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। समय के साथ, मीडिया संगठनों को मुआवजा देने के लिए कहा गया। इससे पहले, अदालत ने पीड़िता की तस्वीर दिखाए जाने के मीडिया घरानों के कदम को दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद परेशान करने वाला कहा था।

घटना 10 जनवरी, 2018 की है, जब जम्मू-कश्मीर में कठुआ के पास एक गांव में आठ वर्षीय बच्ची अपने घर के पास से गायब हो गई थी। एक हफ्ते बाद उसका शव उसी इलाके में मिला था।

 

आईएएनएस

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Created On :   17 Feb 2023 12:30 AM IST

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