हादिया बालिग, NIA को जांच करने का हक नहीं : केरल लव जिहाद केस पर बोला SC

Kerala Love Jihad Case NIA cannot go into marital status of Hadiya says SC
हादिया बालिग, NIA को जांच करने का हक नहीं : केरल लव जिहाद केस पर बोला SC
हादिया बालिग, NIA को जांच करने का हक नहीं : केरल लव जिहाद केस पर बोला SC

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल लव जिहाद केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने NIA को झटका देते हुए कहा है कि हादिया बालिग है और उसे अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है। इसलिए NIA शादी की वैलिडिटी की जांच नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा है कि अगर लड़का-लड़की कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, तो फिर इसपर जांच का सवाल ही नहीं उठता। अब इस केस पर अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।


सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा? 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि "हादिया अपनी मर्जी से शादी की बात कह रही है तो ऐसे में कोर्ट इस शादी को कैसे अवैध ठहरा सकती है?" कोर्ट ने कहा कि "अगर हादिया को कोई समस्या नहीं है, तो फिर ये मसला यहीं खत्म हो जाता है। जहां तक हादिया के पति के क्रिमिनल बैकग्राउंड की बात है, तो उसकी जांच हो सकती है, लेकिन शादी की जांच का हक किसी को नहीं है।" कोर्ट ने कहा कि "ये शादी विवाद से परे है और हादिया बालिग है। इस शादी पर किसी को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, न ही किसी कोर्ट को और न ही किसी जांच एजेंसी को। लिहाजा NIA इस शादी की वैलिडिटी पर जांच नहीं कर सकती।

 

Image result for hadiya kerala love jihad case


क्या है पूरा मामला? 

दरअसल, केरल में अखिला अशोकन उर्फ हादिया ने दिसंबर 2016 में शफीन जहां नाम के मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी। लड़की के पिता केएम अशोकन ने आरोप लगाया था कि ये लव जिहाद का मामला है और उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करवाई गई है। अखिला उर्फ हादिया के पिता केरल हाईकोर्ट में इस शादी के खिलाफ पिटीशन फाइल की। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 25 मई 2017 को ये शादी रद्द करते हुए हादिया को उसके माता-पिता के पास रहने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हादिया के पति शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि शफीन की तरफ से कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं।

हादिया ने कहा था- मैं एक मुस्लिम महिला हूं

पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हादिया जब कोच्ची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी तब उन्होंने मीडिया से कहा था कि वो एक मुस्लिम महिला हैं और इस्लाम अपनाने के लिए उनपर कोई दबाव नहीं डाला गया है। हादिया ने कहा था कि "उन्होंने इस्लाम अपनी मर्जी से अपनाया है और वो अपने पति शफीन जहां के साथ रहना चाहती हैं।" हादिया ने ये भी कहा था कि "इस्लाम अपनाने के लिए उनपर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला था और वो सिर्फ न्याय चाहती हैं।" पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को तमिलनाडु के सलेम स्थित होम्योपैथिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया था।

Created On :   23 Jan 2018 12:53 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story