जेल में बागवानी करेंगे लालू प्रसाद, मेहनताना के रूप में मिलेंगे 93 रुपए

Lalu will now serve as a gardener in jail
जेल में बागवानी करेंगे लालू प्रसाद, मेहनताना के रूप में मिलेंगे 93 रुपए
जेल में बागवानी करेंगे लालू प्रसाद, मेहनताना के रूप में मिलेंगे 93 रुपए

डिजिटल डेस्क, पटना।  बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले मामले पर लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा का ऐलान किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने लालू पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वैसे तो लालू प्रसाद 23 तारीख से बिरसा मुंडा जेल में बंद है, मगर उन्हें अब तक ये नहीं पता था कि जेल में उन्हें क्या काम मिलेगा। सजा के ऐलान के बाद लालू अब जेल में माली का काम करेंगे इसके लिए उन्हें रोजाना 93 रुपए दिए जाएंगे।   

बेचैनी में कटी रात

सजा के ऐलान के बाद लालू यादव की पहली रात बेचैनी में कटी। बताया जा रहा है कि लालू बेहद मायूस दिखे। शाम को उन्‍होंने चाय नहीं पी, नाश्ता भी नहीं किया। रात में खाने के लिए उनकी इच्‍छा के अनुसार अरहर दाल व मिक्‍स वेज की सब्‍जी बनाई गई।  इसके बाद भी उन्‍होंने देर रात केवल एक रोटी खाई। वहीं सुबह भी वह जल्दी उठ गए।

हजारीबाग जेल में होंगे शिफ्ट

लालू यादव को आज अन्य 15 दोषियों के साथ हजारीबाग स्थित ओपन जेल शिफ्ट किया जाएगा। इसी जेल में उन्हें माली का काम करना होगा। जेल मैन्युअल के अनुसार सजायाफ्ता कैदी की ही तरह लालू प्रसाद यादव को जेल में रहना होगा। सुबह 5.30 बजे तक उठना, लाइन लगकर गिनती कराना व खाना लेना होगा। खुद अपने बर्तन भी धोने होंगे। हर दिन उन्हें निर्धारित घंटे काम करना होगा।

खटखटाएंगे HC का दरवाजा

दोषी ठहराए जाने बाद इसे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की साजिश बता चुकी राष्ट्रीय जनता दल अब रांची की सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने कहा, "हमलोग अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा यकीन है।"

ये है मामला

आपको बता दें कि शनिवार शाम करीब 4 बजे कोर्ट ने राजेंद्र प्रसाद, सुनील सिन्हा, सुशील कुमार समेत 6 दोषियों को 3.5 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 23 दिसंबर को इस घोटाले से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में लालू यादव समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया था। देवघर कोषागार से अवैध तरीके से 89.27 लाख रुपये निकालने के मामले में यह बड़ा फैसला आया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू समेत सभी 16 दोषियों ने रांची की बिरसा मुंडा जेल में एक साथ बैठकर जज का फैसला सुना।
 

Created On :   7 Jan 2018 4:57 AM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story