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महाराष्ट्र: पुणे की VVIP शादी समारोह में कोविड-19 नियम तोड़ने पर FIR, पवार-फडणवीस भी मौजूद थे

हाईलाइट
- पूर्व बीजेपी सांसद सहित तीन लोगों पर केस दर्ज
- शादी में फडणवीस, शरद पवार और संजय राउत भी पहुंचे थे
- रविवार को बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे की शादी थी
डिजिटल डेस्क, पुणे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उद्धव सरकार ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच पुणे में पूर्व सांसद धनंजय महाडिक और दो अन्य लोगों के खिलाफ कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। यह केस 21 फरवरी को VVIP शादी समारोह में जरूरत से ज्यादा लोगों के जुटने पर किया गया है।
ये जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालकृष्ण कदम ने दी। बताया जा रहा है कि इस शादी में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना नेता संजय राउत और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। बता दें कि रविवार को बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे की शादी थी। इसी दिन शाम 7 बजे सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना को लेकर राज्य के लोगों को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन इस शादी में नेता ही नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए।
Maharashtra: Case registered against former MP Dhananjay Mahadik & two others for violation of COVID-19 measures at marriage function of his son in Pune on Feb 21. NCP chief Sharad Pawar, BJP leader Devendra Fadnavis & Haryana Dy CM Dushyant Chautala were among the attendees. pic.twitter.com/gGBv8dSpeX
— ANI (@ANI) February 22, 2021
बता दें कि महाराष्ट्र में दोबारा से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं जिसके बाद कई जिलों में सख्ती लागू की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं नागपुर सात मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है।
पुणे में भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के घर से निकलने पर रोक है। महाराष्ट्र के चार अन्य जिलों अकोला, वाशिम, बुल्ढाड़ा और यवतमाल में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को आरटी-पीसीआर जांच में तेजी लाने को कहा है।
महाराष्ट्र सरकार की सभी बैठकें ऑनलाइन होंगी
सीएम ने अपने संबोधन में कहा था कि कोरोना पर नियंत्रण को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन लोगों को भी सतर्कता बरतनी होगी। लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो लाकडाउन करना पड़ेगा। फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार से सरकारी मीटिंग्स, धार्मिक सभाओं, राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई जा रही है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।