मुजफ्फरपुर बालिक गृह मामला : फैसला 11 फरवरी को
- मुजफ्फरपुर बालिक गृह मामला : फैसला 11 फरवरी को
नई दिल्ली, 4 फरवरी (आईएएनएस)। मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में दिल्ली की एक अदालत 11 फरवरी को अपराह्न् 2 बजे 19 दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाएगी।
अदालत ने 20 जनवरी को मामले में एनजीओ के मालिक ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इन लोगों को बिहार के मुजफ्फपुर जिले के एक बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया है।
साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने बचाव और अभियोजन पक्ष की जिरह सुनने के बाद मामले में अगली तारीख मुकर्रर कर दी।
अभियोजन पक्ष ने जहां दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, वहीं बचाव पक्ष ने अदालत से नरमी बरतने का आग्रह किया।
अदालत ने बिहार पीपुल्स पार्टी के पूर्व विधायक ठाकुर को पोक्सो, भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। अदालत ने हालांकि एक आरोपी को रिहा कर दिया।
ठाकुर सेवा संकल्प एवं विकास समिति नाम के एनजीओ का मालिक था और बालिका गृह चलाता था।
यह मामले तब सामने आया, जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टीआईएसएस) ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया कि यहां की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं।
आरोपियों में आठ महिला और 12 पुरुष शामिल हैं। ठाकुर मामले में मुख्य आरोपी था। आरोपियों में बालिका गृह के कर्मचारी और बिहार सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं।
Created On :   4 Feb 2020 6:00 PM IST