अब पेंशन शुरू करवाने के लिए नहीं पड़ेगी बैंक जाने की जरूरत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने सेंट्रल गवर्मेंट के एम्पलॉइज को तोहफा देने जा रहा हैं। केंद्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को अब पेंशन शुरू करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि उनके पेंशन भुगतान आदेश (PPO) की फोटोकॉपी उन्हें उनकी रिटायरमेंट वाले दिन दे दी जाएगी। इस नई सुविधा की जानकारी कार्मिक मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मौजूदा नियमों का उदाहरण देते हुए मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी विभागों को हाल में एक आदेश जारी कर कहा गया है कि "पेंशन के पहले भुगतान के लिए पेंशनभोगी को अब बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है।
क्या है नए नियम ?
नए नियमों के मुताबिक पेंशनभोगी या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को उनके पेंशन शुरू होने से पहले एक प्रमाणपत्र पेंशन बांटने वाले बैंक में जमा कराना होगा। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से PPO की बैंक की फोटोकॉपी भेजे जाने के बाद पेंशनभोगी की फोटोकॉपी उसे सेवानिवृत्ति के मौके पर अन्य रिटायरमेंट एरियस के साथ दे दी जाएगी।
आदेश में और क्या?
आदेश में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी हेड ऑफिस से दूर किसी दूसरी जगह पर तैनात है या किसी दूसरी वजह से उसे लगता है कि उसके लिए अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) की कॉपी बैंक से हासिल करना कहीं ज्यादा आसान होगा तो वो पेंशन पेपर्स जमा करते समय इस ऑप्शन के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस कर्मचारी को पेंशन पेमेंट ऑर्डर की कॉपी बैंक में भेजी जाएगी। मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पिछले सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जिसमें पेंशनर्स को उनके PPO की कॉपी नहीं दी गई। इसके बजाय इस कॉपी को बैंक को भेजा गया, जो कई बार बीच में खोने के मामले सामने आए हैं। जिस कारण पेंशनर्स को काफी दिक्कत उठानी पड़ी है। आपको बता दें सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज की संख्या करीब 48 लाख और पेंशनर्स की संख्या करीब 53 लाख है।
Created On :   7 Aug 2017 4:21 PM IST