अब पीडीएस लाभार्थियों की संतुष्टि होगी दुकानदारों की मजबूरी

Now PDS beneficiaries will be satisfied by the helplessness of shopkeepers
अब पीडीएस लाभार्थियों की संतुष्टि होगी दुकानदारों की मजबूरी
अब पीडीएस लाभार्थियों की संतुष्टि होगी दुकानदारों की मजबूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम तौर पर दुकानदार ग्राहक को भगवान मानते हैं, लेकिन सरकारी राशन की दुकानों के मामले में यह बात लागू नहीं होती। हालांकि अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने पर पीडीएस(सार्वजनिक वितरण प्रणाली) उपभोक्ताओं की संतुष्टि सरकारी राशन के दुकानदारों की मजबूरी बन जाएगी।

मतलब अगर कोई राशन वितरणकर्ता व्यवहार कुशल नहीं होगा तो पीडीएस लाभार्थी उसके पास नहीं जाकर दूसरे राशन वितरणकर्ता के पास चला जाएगा। ऐसे में लाभार्थियों को खुश रखना और उनकी संतुष्टि का ख्याल रखना राशन वितरणकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होगा। पीडीएस को अमल में लाने के कार्य से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि राशन की दुकान से सस्ता अनाज पाना इसके लाभार्थियों का हक है और उन्हें यह सुविधा प्रदान करना राशन वितरणकर्ता की जिम्मेदारी है।

हालांकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो वितरणकर्ता अधिक व्यवहारकुशल होंगे, उनके पास अधिक संख्या में पीडीएस लाभार्थी राशन का सामान लेने पहुंचेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने एक जून, 2020 से पूरे भारत में वन नेशन वन कार्ड लागू करने की समयसीमा तय की है, जिसके बाद कोई भी राशन कार्डधारक देश में कहीं भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज सस्ते दाम पर खरीद सकता है।

हालांकि देश के करीब 14-15 राज्यों में विभिन्न जगहों पर इसे अमल में लाया जा चुका है। यह जानकारी मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी।उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत किए जाने के बाद सभी कार्डधारकों का विवरण ऑनलाइन हो गया है और लाभार्थियों को राशन का सामान बांटने के लिए पोओएस (पॉइंट ऑफ सेल) का इस्तेमाल किया जाने लगा है।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में जहां राशन कार्ड के साथ-साथ लाभार्थी के आधार का विवरण ऑनलाइन किया जा चुका है, वहां पीओएस के जरिए राशन वितरण होने लगा है और अगले साल एक जून से पूरे देश में इस प्रणाली को अपनाए जाने के साथ वन नेशन वन कार्ड लागू हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि पूरे देश में पीडीएस लाभार्थियों के राशन कार्ड का आधार से लिंक किए जाने के बाद देशभर में कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से लाभार्थी अपने हिस्से का राशन का सामान ले सकते हैं। बहरहाल 31 दिसंबर, 2019 तक राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की तिथि निर्धारित की गई है।

 

Created On :   29 Oct 2019 10:01 PM IST

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