प्रद्युम्न मर्डर केस : जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज की आरोपी की जमानत

Pradyuman Murder case : accused bail plea rejected by JJ Board
प्रद्युम्न मर्डर केस : जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज की आरोपी की जमानत
प्रद्युम्न मर्डर केस : जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज की आरोपी की जमानत

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के प्रद्युम्न मर्डर केस में आरोपी जुवेनाइल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। गुरुग्राम के बहुचर्चित मर्डर केस में जुवेनाइल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यह आदेश दिया है। बोर्ड का कहना है कि इस जघन्य अपराध के लिए आरोपी को किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती।

गौरतलब है कि 8 सितंबर को हरियाणा में गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। उसका शव स्कूल के टॉयलेट में खून से लथपथ मिला था। इस मामले में सबसे पहले बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया गया था। अशोक ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक सम्बंध बनाने की कोशिश करने और हत्या करने की बात स्वीकारी थी। हालांकि पेशी के दौरान  वह अपने बयान से पलट गया था।

इस पूरे मामले में कईं मोड़ आए थे। प्रद्युम्न के मौत की गुत्थी न सुलझ पाने के बाद हरियाणा सरकार ने इस पूरे मामले की जांच CBI को सौंप दी है। CBI ने अपनी जांच में स्कूल के 11वीं के छात्र को दोषी पाया था। 16 वर्षीय आरोपी ने प्रद्युम्न की हत्या की बात भी कबूल की थी। CBI की जांच में सामने आया था कि जुवेनाइल ने एग्जाम डेट टालने के लिए प्रद्युम्न की हत्या की थी। CBI ने अपनी जांच रिपोर्ट में कंडक्टर अशोक को निर्दोष पाया था।

यह मामला फिलहाल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में है। बोर्ड के समक्ष जुवेनाइल की जमानत याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत देने से मर्डर केस की जांच प्रभावित हो सकती है। बता दें कि सीबीआई ने भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने की अपील की थी। CBI ने अपनी रिपोर्ट में जुवेनाइल को आक्रामक और उत्तेजित तेवर वाला बताया है।

Created On :   15 Dec 2017 7:10 PM IST

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