प्रद्युम्न के पिता बोले, अदालतों ने मजबूत किया इंसाफ पर भरोसा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशन स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या के मामले में रेयान ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो और उनके माता-पिता की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को रद्द कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके साथ ही रेयान ग्रुप के मालिकों की गिरफ्तारी भी शुक्रवार शाम 5 बजे तक टाल दी है। रेयान ग्रुप के मालिकों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में तीनों का पासपोर्ट भी जमा करवा लिया गया।
गौरतलब है कि गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को 7 साल के बच्चे प्रद्युम्न की हत्या कर दी गई थी। इस मामले स्कूल बस कंडक्टर ने बच्चे के साथ यौन शोषण और हत्या की बात कबूली थी। इस मामले में दो सीनियर अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, मालिकों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बता दें कि स्कूल के सीईओ रेयान पिंटो हैं, वहीं उनके पिता ऑगस्टीन पिंटो रेयान ग्रुप के संस्थान के अध्यक्ष हैं और मां ग्रेस पिंटो ग्रुप की प्रबंध निदेशक हैं।
स्कूल के मालिक पिंटो परिवार ने कार्रवाई और गिरफ्तारी के डर से बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। जिसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने पिंटो परिवार की गिरफ्तारी पर बुधवार तक के लिए रोक लगा दी थी। अब गिरफ्तारी पर रोक शुक्रवार तक जारी रहेगी।
प्रद्युम्न के पिता ने कहा, अदालतों ने मजबूत किया भरोसा
रेयान पिंटो और उनके माता-पिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यायपालिका में उनका भरोसा मजबूत कर दिया और यकीनन उन्हें न्याय मिलेगा। वरुण ने कहा कि वे बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ने उनके बच्चे की मौत के मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और जांच में भरोसा दिखाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को रेयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापकों अगस्टिन पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।



Created On :   14 Sept 2017 12:49 PM IST