सोना तस्करी के एक मामले में 1.8 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

सोना तस्करी के एक मामले में 1.8 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
सोना तस्करी के एक मामले में 1.8 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
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  • सोना तस्करी के एक मामले में 1.8 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली, 11 सितम्बर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत सोने की तस्करी के एक मामले में 1.84 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया है।

कुर्क अचल संपत्तियां सुबैर वाई. एम., अब्दुल रहीम और फैज टी.के. की पत्नी पी. सी. सबाना के नाम पर केरल के कोझिकोड में एक घर, एक अपार्टमेंट और जमीन के रूप में हैं।

कुर्क चल संपत्तियां फेडरल बैंक लिमिटेड, कोझीकोड शाखा में अशरफ कल्लुनकल के नाम पर फिक्सड डिपॉजिट के रूप में हैं।

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी और पूर्व कस्टम उपायुक्त सी. माधवन, पी.पी. सुनील कुमार, फैज टी. के., कल्लुनकल, सुबैर वाई. एम. और अब्दुल रहीम और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र के आधार पर एक मामला दर्ज किया।

ईडी के अनुसार, 19 मार्च, 2013 को, दो महिलाओं आरिफा हारिस और आसिफा वीरा को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से 20 किलोग्राम सोना बरामद किया गया था।

दोनों महिलाओं ने अवैध रूप से अगस्त-सितंबर, 2013 के दौरान दुबई से कोच्चि तक 56 किलोग्राम सोने की तस्करी की थी।

ईडी ने कहा कि ये सोने की खेप फैज टी. के. के द्वारा कल्लुनकल के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ अपने संपर्को का इस्तेमाल करके भेजी गई थी, जो केरल का एक जाना-माना व्यवसायी है।

सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, 17.86 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी करके, सीमा शुल्क का भुगतान न करने के कारण नुकसान हुआ, जो 1.83 करोड़ रुपये था।

ईडी द्वारा की गई जांच में पता चला कि फैज और कल्लुनकल सोने की तस्करी के पीछे के मास्टरमाइंड थे।

वीएवी-एसकेपी

Created On :   11 Sep 2020 1:01 PM GMT

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