ट्रांसफर-पोस्टिंग पर तकरार, सर्विस विभाग नहीं मान रहा दिल्ली सरकार का फैसला
- दिल्ली में अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जंग छिड़ गई है।
- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अफसरों पर कोई असर नहीं हुआ है।
- दिल्ली के सर्विसेज विभाग ने केजरीवाल सरकार के ट्रांसफर वाले आदेश को मानने से इनकार कर दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जंग छिड़ गई है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अफसरों पर कोई असर नहीं हुआ है। अफसर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के सर्विसेज विभाग ने केजरीवाल सरकार के ट्रांसफर वाले आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जमीन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य मामलों में सारे अधिकार हैं। इस आदेश का पालन किया जाना चाहिए।
We welcome the SC order. It has made clear that LG/Central govt will have control over land, law and order and police and Delhi govt has executive powers over rest of the subjects. This order should be implemented in its letter and spirit: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/E7VN52cUve
— ANI (@ANI) July 5, 2018
मामले को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी बात रखते हुए सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा है। बताओ ऐसे कैसे देश चल पाएगा? देश में अफरा-तफरी मच जाएगी। ऐसे कैसे लोकतंत्र चलेगा?
सर्विसेज डिपार्टमेंट बनाम दिल्ली सरकार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, "चुनी हुई सरकार के पास लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर सभी मामलों में फैसला लेने की शक्ति है, जिसमें सर्विसेज भी शामिल है।" वहीं सर्विसेज डिपार्टमेंट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के मई 2015 में जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया है। अभी रेग्युलर बेंच में मामले की सुनवाई होगी।
Delhi Services Department refuses to abide by @msisodia order, says "government can"t take transfer decisions". This is a clear violation of the Supreme Court order.
— AAP (@AamAadmiParty) July 5, 2018
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा, "विभागों में पोस्टिंग और ट्रांसफर सहित सेवाओं से संबंधित सभी शक्तियों को एलजी और अन्य अधिकारियों के साथ निहित किया गया था। सर्विसेज का मंत्री होने के नाते इस सिस्टम को तुरंत प्रभाव से बदलने का आदेश मैंने दिया है।"
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार अधिकारियों का तबादला करने की तैयारी कर रही है। अधिकारी इस फैसले का विरोध कर सकते हैं। सर्विसेज पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। दूसरी ओर दिल्ली सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सर्विसेज पर अब उसके अधीन है।
वहीं एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बताया कि सर्विसेज डिपार्टमेंट सीएम और उनके मंत्रियों के निर्देश पर किए गए इंटरनल ट्रांसफर और पोस्टिंग का विरोध करेगा।
Created On :   5 July 2018 12:23 PM IST