रेयान ग्रुप के मालिकों राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

Ryan school owners face arrest Punjab and Haryana High Court rejects bail petition
रेयान ग्रुप के मालिकों राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार
रेयान ग्रुप के मालिकों राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रेयान ग्रुप के मालिकों की अग्रिम याचिका को खारिज कर दिया है। गुड़गांव स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए रायन ग्रुप के मालिकों ने कोर्ट में पहले से ही याचिका लगा दी थी। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि आठ सितंबर को गुरुग्राम के रयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे प्रद्युम्न ठाकुर की बड़ी बेहरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है।

अब सोमवार को होगी सुनवाई

समूह के सीईओ रेयान पिंटो, उनके पिता और संस्थापक अध्यक्ष आगस्टिन पिंटो और उनकी मां और समूह की प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर अब कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। साथ ही हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार के पक्ष के लिए नोटिस भी जारी किया है। गौरतलब है कि मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज ए बी चौधरी ने खुद को यह कहते हुए इस मामले से अलग कर लिया कि वह पिंटो परिवार को जानते हैं। इस मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य जज को लाया जाएगा। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे की हत्या के संबंध में रेयान समूह के तीनों न्यासियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं 14 सितंबर को खारिज कर दी थीं। सात साल के प्रद्युमन की हत्या के मामले में स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। इसके बाद मुंबई में रहने वाले पिंटो परिवार ने गिरफ्तारी की आशंका के कारण बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

Created On :   20 Sept 2017 11:53 AM IST

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