लोगों को जिंदा रहने के लिए मिल सके हवा, इसलिए 'सुप्रीम' फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को SC ने दीपावाली के आने से पहले ही तोहफा दे दिया है। इस बार दिल्ली-NCR के लोग बिना शोर और पॉल्यूशन के दीपावली मनाएंगे। दरअसल SC ने दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब दीपावली से पहले यहां पटाखों की बिक्री नहीं होगी। बता दें कि इस बार दीपावली 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। SC ने कहा है कि पटाखों की बिक्री 1 नवंबर से ही दोबारा शुरू हो सकेगी। इस फैसले से SC यह देखना चाहती है कि पटाखों के कारण प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है।
प्रदूषण के स्तर का पता चल सकेगा
SC ने इस महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दीपावली के बाद इस बात की भी जांच की जाएगी कि पटाखों पर बैन के बाद हवा की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि 1 नवंबर के बाद पटाखों की बिक्री फिर से शुरू की जा सकती है। SC ने पटाखा विक्रेताओं को दिए नए और पुराने दोनों ही लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। SC ने दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक कुछ शर्तों के साथ हटाई थी। SC ने कहा था कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए पुलिस की निगरानी में लाइसेंस दिए जाएं। ज्यादा से ज्यादा 500 अस्थाई लाइसेंस ही दिए जा सकेंगे। अब कोर्ट ने पूरी तरह से पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है।
बता दें कि इसी महीने वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी "सफर" (सिस्टम ऑफ एयर क्वॉलिटी ऐंड वेदर फॉरकास्टिंग ऐड रिसर्च) ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में हवा की क्वालिटी खराब हो गई है और अगले कुछ दिनों में हालात और खराब होंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक के खराब होने का मतलब है कि लोग यदि ऐसी हवा में लंबे समय तक रहें तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।
पटाखों पर रोक के लिए बच्चों ने लगाई थी याचिका
गौरतलब हो कि पिछले साल भी कुछ बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में पटाखा बैन को लेकर अर्जी डाली थी। इन बच्चों अर्जुन गोपाल, आरव भंडारी और जोया राव की ओर से उनके पिताओं ने दायर जनहित याचिका में कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते हालात खराब हो रहे हैं। याचिका में दशहरे और दीवाली पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी।
Created On :   9 Oct 2017 12:37 PM IST