मायावती को कोर्ट से झटका, हाथियों और अपनी मूर्तियों पर खर्च पैसे लौटाने होंगे
- पार्क और मूर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश
- पार्क निर्माण में खर्च किए पैसे लौटाएंगी बीएसपी सुप्रीमो
- सुप्रीम कोर्ट में 2 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि अपनी और हाथियों की मूर्ती लगवाने में मायावती ने जो सरकारी पैसे खर्च किए हैं, उन्हें बसपा सुप्रीमो को वापस लौटाना होगा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है।
सुप्रीम कोर्ट में 2009 के दौरान दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा कि मयावती ने जितने पैसे खर्च किए हैं, उन्हें सरकारी खजाने में वापस जमा करवाना होगा। मायावती के वकील से चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने क्लाइंट से पैसे जमा कराने के लिए कहिए।
बता दें कि बसपा सरकार के कार्यकाल में कई पार्कों का निर्माण कराया गया था, जिसमें बसपा के संस्थापक कांशीराम, बीएसपी चीफ मायावती और हाथियों की मूर्ती लगवाई गई थीं। चुनावों से पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनैतिक पार्टियां इस मुद्दे को उछालती रही हैं। इससे पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट पार्क और मूर्तियों पर खर्च हुए सरकारी पैसों की जानकारी मांगी थी।
Supreme Court says prima facie BSP leader Mayawati has to pay back all the public money spent on statues while hearing a plea seeking direction to restrain her from spending public money on building statues. CJI Ranjan Gogoi says it would hear the plea on April 2. (file pic) pic.twitter.com/I6vWjTujfR
— ANI UP (@ANINewsUP) February 8, 2019
Created On :   8 Feb 2019 1:05 PM IST