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कोविड-19 महामारी के दौरान शूट को लेकर आश्वस्त हैं सिद्धार्थ निगम

हाईलाइट
- कोविड-19 महामारी के दौरान शूट को लेकर आश्वस्त हैं सिद्धार्थ निगम
मुंबई, 28 जून (आईएएनएस)। अपने टीवी शो अलादीन : नाम तो सुना होगा के सेट पर सभी सुरक्षा व सावधानियों की व्यवस्था को देखने के बाद अभिनेता सिद्धार्थ निगम कोरोनोवायरस महामारी के बीच शूटिंग फिर से शुरू करने को लेकर आश्वस्त हैं।
सिद्धार्थ ने कहा, जब मैं सेट पर पहुंचा, उसके बाद से जब तक मैं शूटिंग वाले फ्लोर पर पहुंचा, तब तक मैंने हर कदम पर एहतियाती स्क्रीनिंग और एक पूरी तरह से स्वच्छता प्रक्रिया का पालन किया। मैं शुरू में थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन टीम द्वारा किए गए उपायों को देखने के बाद, मैं अब शूटिंग के लिए आश्वस्त हूं।
उन्होंने आगे कहा, पूरे सेट को नियमित तौर पर सैनिटाइज किया जाता है और पीपीई सूट, मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य है। पीपीई सूट में पूरे दिन काम करना आसान नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में सुरक्षा के प्रति सभी की ईमानदारी की सराहना करता हूं। मैं इतने एहतियात और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हमारी उत्पादन टीम के प्रति बहुत आभारी हूं।
अलादीन : नाम तो सुना होगा सोनी सब पर प्रसारित होता है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।