सोहराबुद्दीन केस: पांडियन ने कहा, सीबीआई ने मुझे फंसाया था

Sohrabuddin Fake Encounter Case Gujarat Ips Officer Rajkumar Pandian Says Cbi Has Framed Me
सोहराबुद्दीन केस: पांडियन ने कहा, सीबीआई ने मुझे फंसाया था
सोहराबुद्दीन केस: पांडियन ने कहा, सीबीआई ने मुझे फंसाया था

डिजिटल डेस्क, मुंबई. सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में बरी किए जा चुके गुजरात के आईपीएस अफसर राजकुमार पांडियन ने शनिवार को मुंबई हाईकोर्ट में सीबीआई पर उन्हें फ़साने का आरोप लगाया। मुंबई हाईकोर्ट में पांडियन को मामले से बरी करने के फैसले को सीबीआई ने चुनौती दी है। शनिवार को उन्होंने अपने वकील महेश जेठमलानी के जरिए यह दलील दी और कहा कि मैं दाऊद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से लड़ा और अब सीबीआई मुझ पर ही आरोप लगा रही है। उनके वकील ने अदालत को यह भी बताया कि उनके मुवक्किल का रिकॉर्ड शानदार रहा है। जेठमलानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2010 में गुजरात सीआईडी से मुठभेड़ के जांच की जिम्मेदारी लेने वाली सीबीआई ने मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर पांडियन को फंसाया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अदालत को बताया कि, "मेरे (पांडियान) पास यह बात साबित करने के लिए पुख्ता सुबूत मौजूद हैं कि कथित अपहरण के दिन मैं हैदराबाद में मौजूद नहीं था।" जेठमलानी ने कहा, ‘23 नवंबर 2005 को मैंने हैदराबाद से अहमदाबाद की फ्लाइट ली थी। साथ ही CBI ने यह भी दावा किया है कि मैने उस फ्लाइट में यात्रा नहीं की और मामले पर पर्दा डालने के लिए अपने टिकट पर कॉन्स्टेबल अजय परमार को अहमदाबाद भेज दिया था।’ उन्होंने यह भी कहा कि वह एयरइंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी जिसमें प्रत्येक यात्री के पहचान पत्र की जांच अवश्य ही की गई होगी।

सीबीआई के मुताबिक, सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति का गुजरात पुलिस ने 22-23 नवंबर, 2005 की रात को अपहरण कर लिया था। उस समय वे तीनों एक निजी बस से हैदराबाद से सांगली की यात्रा कर रहे थे। सीबीआइ के अनुसार सोहराबुद्दीन के आतंकवादियों से संबंध थे। गुजरात पुलिस ने नवंबर 2005 में कथित फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन और कौसर बी को मार गिराया था, जबकि दिसंबर 2006 में गुजरात एवं राजस्थान की पुलिस ने एक अन्य कथित फर्जी मुठभेड़ में प्रजापति को मारा था।

बता दें कि दो फर्जी मुठभेड़ों में शामिल होने के आरोप में सीबीआई ने 38 लोगों के खिलाफ चार्ज-शीट दायर की थी, लेकिन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डी जी वंजारा, पांडियन, दिनेश एम एन एवं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित 15 आरोपियों को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया है। बाकी आरोपियों पर मुंबई की विशेष अदालत मुकदमा चला रहा है। 

Created On :   25 Feb 2018 12:12 AM IST

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