नेशनल हेराल्ड: राहुल-सोनिया को झटका, फिर से होगी टैक्स रिपोर्ट की जांच
- इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।
- कोर्ट ने इन तीनों पर फिर से टैक्स जांच को मंजूरी दे दी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को बड़ा झटका दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीज को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इन तीनों पर फिर से टैक्स जांच को मंजूरी दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।
यह मामला इसी साल सितंबर में दोबारा उठा था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इनकम टैक्स विभाग में सोनिया, राहुल और ऑस्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। स्वामी ने कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने "यंग इंडिया लिमिटेड" नामक कंपनी से जितनी कमाई की, उसका आधा टैक्स उन्होंने इनकम टैक्स विभाग में जमा किया था।
इसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर में इनकम टैक्स विभाग द्वारा सोनिया, राहुल और ऑस्कर के टैक्स रिपोर्ट की दोबारा जांच पर रोक लगाने इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इनकम टैक्स विभाग को मामले का जांच करने का पूरा अधिकार है। इसके बाद इन तीनों ने इस दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
बता दें कि मामला 2011 का है। राहुल और सोनिया ने 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई थी। इस दौरान इन दोनों ने जवाहरालाल नेहरू की एसोसिएशन जर्नल लिमिटेड (AJL) नाम की कंपनी और संपत्ती दोनों को हथिया लिया था। यंग इंडिया में राहुल-सोनिया का 83.3 प्रतिशत का शेयर है। वहीं 15.5 प्रतिशत शेयर मोतिलाल वोहरा और 1.2 प्रतिशत शेयर ऑस्कर फर्नांडीज का है।
राहुल-सोनिया पर आरोप लगा था कि इन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार के शेयर बेचे हैं। नेशनल हेराल्ड जिसे AGL चलाती है, उस वक्त बंद हो चुकी थी। आरोप था कि इससे सोनिया-राहुल को करीब 1300 करोड़ का फायदा हुआ है। वहीं इनकम टैक्स विभाग का आरोप है कि यंग इंडिया के शेयर से राहुल गांधी को 2011-12 में 154 करोड़ का फायदा हुआ, लेकिन टैक्स रिपोर्ट में उन्होंने केवल इसे 68 करोड़ ही दिखाया है।
Created On :   4 Dec 2018 6:35 PM IST