कोणार्क सूर्य मंदिर: पत्रकार अभिजीत से SC ने कहा- आपके लिए जेल से बेहतर कोई जगह नहीं
- सूर्य मंदिर के प्राचीन कलात्मक स्थापत्य पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी है अभिजीत
- कोणार्क सूर्य मंदिर मामले में पत्रकार अभिजीत को राहत नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने मित्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोणार्क सूर्य मंदिर पर अपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में ओडिशा के पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने मित्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आरोपी से कहा कि आप देश के लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। आप किसी भी तरह की राहत पाने के हकदार नहीं हैं। कोर्ट में मित्रा के वकील ने दलील दी कि उनके मुव्वकिल को जान का खतरा है। इस पर पीठ ने कहा, ‘‘यदि आपकी जान को खतरा है तो फिर रहने के लिए जेल से बेहतर क्या जगह हो सकती है? आपका जीवन यहां सुरक्षित रहेगा।
कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ओडिशा हाईकोर्ट में इस वक्त हड़ताल चल रही है। 15 सितंबर को पूर्व सांसद बैजयंत पंडा निजी हेलीकॉप्टर से अभिजीत पुरी जिले की ओर ले गए थे। चिलका झील के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाने के आरोप में उन पर पुरी जिले सिंह द्वार थाने पर एफआईआर हुई थी। इसके बाद 20 सितंबर को दिल्ली में ओडिशा पुलिस ने ब्लॉगर अभिजीत अय्यर मित्रा को गिरफ़्तार कर लिया था। उन पर कोणार्क के सूर्य मंदिर पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
राज्य जांच में शामिल होने के निर्देश
कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड देने से इनकार करते हुए मित्रा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार देने पर राहत मंजूर की और उन्हें 28 सितंबर तक राज्य में जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। बता दें कि पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक ओडिशा पुलिस ने लोगों को भड़काने और जनभावनाओं को आहत करने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी अभिजीत अय्यर मित्रा ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। मित्रा ने अपनी याचिका में कहा कि ओडिशा हाईकोर्ट में इस वक्त हड़ताल चल रही है।
Created On :   5 Oct 2018 10:42 AM IST