आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

Supreme Court relief to Azam Khans son, stay on High Courts decision to by-election
आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
हाईलाइट
  • आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत
  • उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।

2017 में स्वार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि वह छह नवंबर को मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की अयोग्यता और उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करेगा।

कुछ दिनों पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर अब्दुल्ला आजम के चुनाव को रद्द करते हुए वहां उप चुनाव चुनाव कराने का आदेश जारी किया था। अब्दुल्ला ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

अब्दुल्ला आजम खान ने विधायकी रद्द किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसी साल जनवरी में अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द कर कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने की उम्र से कम थी।

खान ने दलील दी है कि उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका शीर्ष अदालत द्वारा तय की जानी थी, मगर हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में कार्रवाई की है। उन्होंने उपचुनाव के निर्देशों को गलत करार देते हुए कहा यह निर्देश सही नही हैं।

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि लोगों की इच्छा एक लोकतंत्र में सर्वोच्च है और इसे हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है।

एकेके/एएनएम

Created On :   6 Nov 2020 12:00 PM GMT

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