सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि विधेयकों को चुनौती देतीं याचिकाओं पर केंद्र से मांगा जबाव

Supreme Court seeks response from Center on petitions challenging new agricultural bills
सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि विधेयकों को चुनौती देतीं याचिकाओं पर केंद्र से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि विधेयकों को चुनौती देतीं याचिकाओं पर केंद्र से मांगा जबाव
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  • सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि विधेयकों को चुनौती देतीं याचिकाओं पर केंद्र से मांगा जबाव

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है। इन विधेयकों का पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार विरोध हो रहा है।

मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले इस जनहित याचिका पर यह कहकर सुनवाई करने से मना कर दिया था कि चूंकि कानून जारी कर दिए गए हैं, ऐसे में सुनवाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद पीठ ने छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के नेता राकेश वैष्णव द्वारा दायर की गई एक अन्य जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल से कहा, विभिन्न उच्च न्यायालयों में इनका जवाब देने के बजाय आप इसी अदालत में इसका जवाब दाखिल करें। एजी ने इस सुझाव पर सहमति जताई और अब मामले की आगे की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पहले याचिकाकर्ताओं के वकील एम.एल.शर्मा से कहा था, कानून पारित हो गया है, इसलिए कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है।

अधिवक्ता फौजिया शकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, ये विधेयक देश में कृषि के कॉपरेरेटाइजेशन को प्रोत्साहित करने वाला है। जबकि खेती गरीब किसानों की जीवनरेखा है। यह अधिनियम मुख्य रूप से किसानों के हित से समझौता करने वाला है और उनके विवादों को सुलझाने की बजाय उन्हें प्रायोजकों की दया पर छोड़ने वाला है।

एसडीजे/एसजीके

Created On :   12 Oct 2020 10:00 AM GMT

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