CBI VS CBI: केन्द्रीय जांच ब्यूरो के चीफ आलोक वर्मा की याचिका पर होने वाली सुनवाई टली
- राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बाद दोनों शीर्ष अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया था।
- खुद को छुट्टी पर भेजे जाने का किया विरोध
- सुप्रीम कोर्ट में आज आलोक वर्मा की अपील पर सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक आलोक वर्मा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई को अब 29 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है । इससे पहले आलोक वर्मा ने अपनी अपील में खुद को अचानक छुट्टी पर भेजे जाने का विरोध जताया था। CBI के विशेष निदेश राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बाद दोनों अधिकारियों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया था।
CBI bribery case adjourned till November 29 by Supreme Court
— ANI (@ANI) November 20, 2018
वहीं सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में आलोक को निदेशक के पद से हटाकर छुट्टी पर भेजे जाने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका लगाने वाले वकील प्रशांत भूषण के एनजीओ से तीखे सवाल पूछे। इससे पहले सीवीसी ने अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने आलोक वर्मा को सोमवार तक के लिए समय दिया है। इसके साथ ही मंगलवार तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी गई थी।
सीवीसी ने 12 नवंबर को दी थी रिपोर्ट
राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई के कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारियां भी की गई थीं। जिसके जवाब में राकेश अस्थाना ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ ही करप्शन के आरोप लगाए थे। सीबीआई के दोनों बड़े अधिकारियों के बीच पनपे इस विवाद के बाद केस की जांच सीवीसी को सौंपी गई थी और 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। केंद्र सरकार ने तर्क दिया था, दोनों अधिकारियों के पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच न होने की आशंकाएं हैं, जिसके चलते दोनों को छुट्टी पर भेजना का निर्णय लिया गया है।
Created On :   20 Nov 2018 9:43 AM IST