उत्तर प्रदेश रेरा ने 13 प्रमोटर्स पर लगाया 1.39 लाख रुपए का जुर्माना
- वसूल किया जाएगा जुर्माना
डिजिटल डेस्क, नोएडा। उत्तर प्रदेश रेरा की 104वीं बैठक 22 सितंबर को संपन्न हुई। बैठक में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था कि जब प्रमोटर्स को एक निर्धारित समय दिया जाता है तो उसके बाद भी वह प्राधिकरण के दिए निर्देशों का पालन क्यों नहीं करते। इस बात को लेकर रेरा के सभी सदस्यों और अध्यक्ष द्वारा नाराजगी जताई गई।
रेरा द्वारा लगातार डिफॉल्टर प्रमोटर्स पर जुर्माना लगाया जा रहा है और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि होमबायर्स के हित को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। उत्तर प्रदेश रेरा के पास यह पावर है कि वह प्राधिकरण के दिशानिर्देशों को ना मानने वाले प्रमोटर्स पर उनके प्रोजेक्ट के 5 परसेंट तक का जुर्माना लगा सकता है।
इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश रेरा ने 13 प्रमोटर्स पर कार्रवाई करते हुए एक करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और उन्हें सभी को 15 दिन का वक्त दिया गया है कि वह प्राधिकरण द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन कर 15 दिन के अंदर अपने कागजात जमा कराएं और इस जुर्माने को 1 महीने के अंदर जमा कराएं। नहीं तो जुर्माने की राशि को भू राजस्व के जुर्माने के तरीके से वसूल किया जाएगा।
जिन प्रमोटर्स पर लगाया गया है जुर्माना।
1 - एस0आर0बी0 प्रमोटर्स प्रा0 लि0 - 2254070
2- गार्डेनिया इंडिया प्रमोटर प्रा0 लिमिटेड0 - 3090110
3- ऐम्स गोल्फ टाउन डेवलपर प्रा0 लि0 - 650760
4- एम वी इन्फ्रास्ट्रक्च र एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड - 1040820
ऐसे ही 13 प्रमोटर्स हैं जिन पर जुर्माना लगाया गया है।
आईएएनएस
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Created On :   23 Sept 2022 7:00 PM IST