अंसल को नेटफ्लिक्स सीरीज की रिलीज पर रोक की याचिका वापस लेने की अनुमति
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल को नेटफ्लिक्स सीरीज ट्रायल बाय फायर की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, जो 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड पर आधारित है।
अदालत ने 12 जनवरी को सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसे अगले दिन रिलीज किया गया था।
याचिका को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिन्हें अंसल के वकील ने सूचित किया कि वह याचिका वापस लेना चाहते हैं।
अंसल ने नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित ट्रायल बाय फायर - द ट्रेजिक टेल ऑफ द उपहार ट्रेजडी नामक पुस्तक के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा और आगे के प्रकाशन व प्रसार पर रोक लगाने के लिए एक मुकदमा दायर किया था। उन्होंने 1997 की त्रासदी में अपने दो छोटे बच्चों को खो दिया था।
अंसल का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा था कि सीरीज की चेतावनी के बावजूद अंसल का असली नाम ट्रेलर में तीन बार इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और अन्य अधिकारों को ठेस पहुंची है।
जवाब में, न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा था : यह उनके फैसले की आलोचना और माता-पिता की पीड़ा हो सकती है, लेकिन यह मानहानि का दावा नहीं हो सकता है।
कृष्णमूर्ति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया था कि अंसल को पहले पुस्तक के प्रकाशन के बारे में पता था, क्योंकि 2012 में सर्वोच्च न्यायालय में पेश एक याचिका में इसका उल्लेख किया गया था।
अंसल ने तर्क दिया है कि विवादित पुस्तक के प्रकाशन से उन्हें और नुकसान होगा। यह उनके मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से उनके निजता के अधिकार का हनन होगा।
हाल ही में हाइकोर्ट ने अंसल और उनके भाई गोपाल अंसल और अन्य दोषियों को 1997 के उपहार सिनेमा में आग त्रासदी मामले में कथित रूप से सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए निचली अदालत द्वारा उनकी सजा को सात साल से घटाकर आठ महीने करने के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य की एक पुनरीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया।
(आईएएनएस)
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Created On :   17 April 2023 6:30 PM IST