1981 बैच के IFS अफसर विजय केशव गोखले ने संभाला विदेश सचिव का प्रभार

Vijay Keshav Gokhale took charge as foreign secretary today
1981 बैच के IFS अफसर विजय केशव गोखले ने संभाला विदेश सचिव का प्रभार
1981 बैच के IFS अफसर विजय केशव गोखले ने संभाला विदेश सचिव का प्रभार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डोकलाम विवाद सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले विजय केशव गोखले सोमवार को विदेश सचिव का प्रभार संभाल लिया। 1981 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अफसर विजय केशव गोखले को दो साल के कार्यकाल के लिए विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। गोखले मौजूदा विदेश सचिव एस.जयशंकर की जगह लेंगे। एस जयशंकर का कार्यकाल 28 जनवरी को पूरा हो गया है। बता दें कि  कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गोखले के नाम को मंजूरी दी थी। गोखले का विदेश सचिव के तौर पर दो वर्ष का कार्यकाल होगा।


2015 में भी बनाए गए ते विदेश सचिव

जयशंकर को सेवानिवृति से चंद दिन पहले 29 जनवरी 2015 को दो साल के कार्यकाल के लिए विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। उन्हें सुजाता सिंह की जगह विदेश सचिव बनाया गया था। सुजाता के कार्यकाल में सरकार ने अचानक कटौती कर दी थी। साल 1977 बैच के आईएफएस अधिकारी जयशंकर को जनवरी 2017 में एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था।


डोकलाम समझौते में अहम भूमिका

बता दें कि चीन में राजदूत रह चुके गोखले ने चीन के साथ हुए डोकलाम गतिरोध का हल निकालने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पिछले साल डोकलाम में भारतीय थलसेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के बीच 73 दिन तक चले गतिरोध को सुलझाने के लिए भारत-चीन के बीच हुई बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह 20 जनवरी, 2016 से 21 अक्टूबर, 2017 तक चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। 


जर्मनी के राजदूत भी रहे गोखले

विजय केशव गोखले अभी तक विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) से जारी आदेश के हवाले से गोखले के अप्वॉइंटमेंट की जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (सीसीए) ने विदेश सचिव के पद पर गोखले की नियुक्ति को मंजूरी दी। गोखले अक्टूबर 2013 से जनवरी 2016 तक जर्मनी में भारत के राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा हॉन्गकॉन्ग, चीन और अमेरिका में भी गोखले अपनी सेवाएं दे चुके हैं।  

नियमों के मुताबिक, विदेश सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, सीबीआई निदेशक और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक के पदों पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का कार्यकाल दो साल निर्धारित है।

 

Created On :   29 Jan 2018 12:01 PM IST

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