दिल्ली समाचार: पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की
बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख ने अपने बीमार और बुजुर्ग पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। उनके पिता बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। वह NIA के एक टेरर फंडिंग मामले में हिरासत में हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने अपने बीमार और बुज़ुर्ग पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। उनके पिता बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। वह NIA के एक टेरर फंडिंग मामले में हिरासत में हैं।

इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। MP राशिद इंजीनियर ने अस्पताल में भर्ती अपने बीमार पिता से मुलाकात करने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले राशिद इंजीनियर को संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी।

आपको बता दें NIA ने बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर को 2017 के आतंकी फंडिंग केस में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। वे 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। 2024 के संसदीय चुनाव में राशिद ने उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक मतों से मात दी थी।

राशिद इंजीनियर की ओर से कोर्ट में पेश एडवोकेट ने अदालत से मांग की है कि उनके पिता वेंटिलेटर पर हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। साथ ही वकील ने राशिद की गिरफ्तारी को राजनीतिक बताया। चुनाव के वक्त अंतरिम जमानत मिल जाती है, लेकिन पिता का स्वास्थ खराब है, गंभीर हालत है। जांच एजेंसी एनआईए ने कोर्ट में राशिद की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। हालांकि एनआईए के वकील ने कहा कि कस्टडी पैरोल में भी राशिद इंजीनियर अपने पिता और परिवार से मिल सकते हैं। NIA सुरक्षा कारणों से सिर्फ कस्टडी पैरोल दिए जाने के लिए ही तैयार है।

Created On :   24 April 2026 4:45 PM IST

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