पिरान कलियर दरगाह: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हिंदू युवती को नमाज पढ़ने की दी अनुमति, हरिद्वार पुलिस को जरूरी इंतजाम करने के दिए आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि जब युवती नमाज पढ़ने जाए, तो उससे पहले वह एक प्रार्थना पत्र सम्बंधित थाने के एसएचओ को दे। एसएचओ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि नियत की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवती से पूछा कि आपने धर्म नहीं बदला है। फिर आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं। युवती के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि वह इससे प्रभावित है। इसलिए वह वहां नमाज पढ़ना चाहती है। परंतु उनको पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। युवती के द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसने शादी नहीं की है। न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है।
क्या है पूरा मामला
मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय भावना और हरिद्वार निवासी फरमान ने उच्च न्यायालय में पिरान कलियर में नमाज पढ़ने और उसके लिए उन्हें सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें पिरान कलियर में इबादत करनी हैं। लेकिन उन्हें विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है। और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। युवती ने कहा कि वह हिन्दू धर्म की अनुयायी है। वह बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के पिरान कलियर में इबादत करना चाहती है।
क्या है पिरान कलियर दरगाह
पिरान कलियर शरीफ 13 वीं शताब्दी के चिश्ती आदेश के सूफी संत की दरगाह बताई जाती है। मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को सरकार साबिर पाक और साबिर पिया कलियरी के नाम से जाना जाता है। उनकी मजार शरीफ उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से 7 किलोमीटर आगे है। पिरान कलियर शरीफ में अनेक दरगाह शरीफ हैं। इनमें साबिर पिया की दरगाह, किलकिली साहब की दरगाह और हजरत इमाम साहब की दरगाह प्रमुख हैं। पिरान कलियर का उर्स बहुत प्रसिद्ध है। इसमें पाकिस्तान से भी जायरीन आते हैं।
युवती का कहना है कि पिरान कलियर के दौरे के बाद से ही इससे प्रभावित हुई। युवती वहां इबादत करना चाहती है। भावना ने न्यायालय से प्रार्थना करते हुए कहा कि, हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देशित कर उन्हें और उनके परिवार को कट्टरपंथियों से होने वाले जान के खतरे से सुरक्षा दिलाई जाये।
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Created On :   11 May 2023 3:52 PM IST