रामनवमी हिंसा : बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

रामनवमी हिंसा : बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
Ram Navami Hooghly.
एनआईए पहले ही इस मामले में छह प्राथमिकी दर्ज कर चुकी
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने हावड़ा और हुगली जिले में रामनवमी पर हुई झड़पों की एनआईए जांच के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने कहा कि जांच केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपी जा सकती क्योंकि अदालत का आदेश नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी द्वारा एक गुप्त राजनीतिक मकसद से दायर याचिका पर था। मामले की शुक्रवार को सुनवाई होगी।

27 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की एनआईए जांच का आदेश देते हुए राज्य पुलिस को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का भी निर्देश दिया था। एनआईए पहले ही इस मामले में छह प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त प्रभारी महानिदेशक, साथ ही चंद्रनगर पुलिस कमिश्नरेट और हावड़ा सिटी पुलिस के आयुक्तों को पत्र भेजकर मामले से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां मांगी थीं।

एनआईए जांच का आदेश देते हुए, खंडपीठ ने कहा था कि यह राज्य पुलिस के बस के बाहर है कि वे उन लोगों को ढूंढ सके जो हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। न्यायमूर्ति शिवगणनम ने क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा, इस तरह की झड़पों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस तरह की घटनाओं से लोग तनाव में आ जाते हैं।


(आईएएनएस)

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   19 May 2023 8:50 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story