कॉकरोच जनता पार्टी न्यूज: सौरव दास, आशुतोष रांका को जमानत, दिल्ली की SEM कोर्ट से मिली बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को बढ़ी राहत मिली है। दिल्ली की SEM कोर्ट ने पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को बुधवार (21 अक्टूबर) को हिरासत से रिहा कर दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान पुलिस ने तीन दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने दोनों नेताओं को हिरासत से छोड़ने का फैसला दिया है। बता दें कि दोनों प्रवक्ताओं को पुलिस ने दिल्ली के जंतर-मंतर से 13 अक्टूबर को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें 14 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।
हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
सौरव दास और आशुतोष रांका 8 दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। इस मामले में वह दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचे थे। उनकी याचिकाओं पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने दोनों सीजेपी कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई और कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला लंबित है। इसके बाद आप दिल्ली हाईकोर्ट क्यों पहुंचे हैं। इसके बाद दोनों कार्यकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।
मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में बताया गया है कि उनकी निजी मुचलके पर रिहाई की शर्त मंजूर कर दी गई है। अब उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा किया जा सकता है, बशर्ते किसी दूसरे मामले में उनकी हिरासत जरूरी न हो।
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CJP कार्यकर्ताओं पर इन धाराओं में केस दर्ज
दरअसल, सौरव और रांका के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज है। उन पर यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223A, 332 और 61(2) में की गई है। इन धाराओं में सरकारी आदेश का पालन नहीं करने, अपराध करने के इरादे से घर या परिसर में घुसने और आपराधिक साजिश में शामिल होना आता है।
वहीं, उनके खिलाफ संसद मार्ग थाने में दूसरी FIR दर्ज है। इसमें धारा 221, 115(2), 132, 121(1) और 3(5) लगाई गई हैं। इनके तहत सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, चोट पहुंचाना, ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या बल प्रयोग करना और साधा मंशा आती है।
Created On :   21 Oct 2026 6:32 PM IST














