Delhi Riots Conspiracy Case: उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
  • कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को 2020 में दिल्ली दंगा से जुड़ी साजिश मामला में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका रद्द कर दी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को 2020 में दिल्ली दंगा से जुड़ी साजिश मामला में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका रद्द कर दी है। दरअसल, दोनों आरोपियों ने गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम धारा के तहत दर्ज मामले में नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

साल 2020 में हुए दिल्ली हिंसा से जुड़ा मामला

बता दें, यह मामला साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे साजिश मामले में एफआईआर 59/2020 से जुड़ा है। साल 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी में हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आरोप है कि CAA विरोधी प्रदर्शनों की आड़ में सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। इसी आधार पर UAPA और IPC की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

Created On :   4 July 2026 5:07 PM IST

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