नाबालिग से बलात्कार के आरोप में यूपी के व्यक्ति को 20 साल की जेल

नाबालिग से बलात्कार के आरोप में यूपी के व्यक्ति को 20 साल की जेल

डिजिटल डेस्क, मथुरा (यूपी)। मथुरा की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नवंबर 2019 में 12 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिए 32 साल के एक शख्स को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसका आधा हिस्सा पीड़िता को दिया जाएगा।

बलात्कार पीड़िता के दादा की शिकायत के आधार पर रिफाइनरी पुलिस स्टेशन में 19 नवंबर, 2019 को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत आफआईआर दर्ज की गई थी।

दो नाबालिग बच्चों के पिता उस्मान को एफआईआर दर्ज होने के एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

पीड़िता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी अपने घर के पास एक नल से पीने का पानी लाने गई थी। उसी वक्त उस्मान लड़की को जबरदस्ती जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

लड़की के पिता ने कहा, “दो स्थानीय लोग, जो वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उसकी चीख-पुकार सुनी और उस्मान को भागते हुए देखा। हम मौके पर पहुंचे और लड़की को अस्पताल ले गए।''

सरकारी वकील अलका उपमन्यु ने कहा, “पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर दर्ज करने के 15 दिनों के भीतर फुलप्रूफ आरोप पत्र दायर किया। नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।"

दोषी शादीशुदा है और उसके दो नाबालिग बच्चे हैं।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   29 Jun 2023 6:31 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story