अंकिता भंडारी हत्याकांड: उर्मिला सनावर को 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश, नार्को टेस्ट पर देनी होगी सहमति

डिजिटल डेस्क, देहरादून। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में अभिनेत्री उर्मिला सनावर को लेकर नया घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित वीआईपी पर आरोप लगाने वाली बीजेपी विधायक की पत्नी व अभिनेत्री सनावर को पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के संबंध में नोटिस जारी किया है। अभिनेत्री को 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे देहरादून की विशेष सीबीआई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें न्यायालय में यह स्पष्ट किया जाएगा कि वह इन टेस्ट के लिए अपनी स्वेच्छा से सहमति देती हैं या नहीं।
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सहारनपुर स्थित आवास पर पहुंची सीबीआई
मिली जानकारी के मुताबिक, जांच एजेंसी की टीम सहारनपुर स्थित उर्मिला सनावर के आवास पर पहुंची और उन्हें नोटिस सौंपा। इससे पहले 18 अक्टूबर को जांच एजेंसी ने उनसे करीब चार घंटे तक पूछताछ की थी। इस संबंध में उर्मिला ने बताया कि पूछताछ के दौरान उनसे नार्को टेस्ट को लेकर भी सवाल किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि जांच से संबंधित जानकारी अधिकारियों के साथ साझा करने के बाद उन्होंने परीक्षण के लिए सहमति देने की बात कही थी। अब कोर्ट में उनकी सहमति स्वैच्छिक होने की पुष्टि की जानी है।
वायरल ऑडियो से जुड़ा है मामला
अभिनेत्री का ये पूरा मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित एक वायरल ऑडियो क्लिप से जुड़ा है। इस क्लिप को लेकर कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं। सनावर के नार्को टेस्ट के मुद्दे ने मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। जबकि ऑडियो में किए गए दावों और कथित वीआईपी की भूमिका की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। आपका बता दें जिस वीआईपी का नाम बताया जा रहा हैस वह बीजेपी का वरिष्ठ नेता बताया जा रहा है, हाल ही में जिसने एक राज्य में राज्यपाल की शपथ ली है।
आपको बता दें सितंबर 2022 में ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली छात्रा अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। और उसके शव को नदी में फेंक दिया था, कई दिनों के बाद भारी खोजबीन के बाद पुलिस को उसका शव मिला, कोर्ट की ओर से इस केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद कथित वीआईपी एंगल को लेकर विवाद और सवाल देहरादून से लेकर दिल्ली तक बने हुए हैं।
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कोर्ट में सहमति पर होगा फैसला
पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की प्रक्रिया से पहले संबंधित व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति महत्वपूर्ण है। कोर्ट में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उर्मिला सनावर किसी दबाव, धमकी या अनुचित प्रभाव के बिना अपनी इच्छा स्पष्ट करें। नोटिस के बाद सहमति अधिक मायने रखती है, परीक्षण होने पर उसके निष्कर्ष का और अधिक महत्व बढ़ जाएगा, ऐसे में अब 23 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई और आगे की जांच पर देशभर की नजरें टिकी हुई हैं।
Created On :   22 Oct 2026 10:57 AM IST












