हत्या के तीन आरोपियों को उम्र कैद ,न्यायालय ने 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया 

Life prison and fine of 500 rupees to three murder accused
हत्या के तीन आरोपियों को उम्र कैद ,न्यायालय ने 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया 
हत्या के तीन आरोपियों को उम्र कैद ,न्यायालय ने 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शाही ने पुरानी रंजिश पर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों पर 500-500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले के एक आरोपी का प्रकरण किशोर न्यायालय बोर्ड में विचाराधीन है। 
 

सिकमी पर लिया खेत की रखवाली कर रहा था मृतक
अभियोजन के अनुसार पाटन थाना अंतर्गत चौधरी मोहल्ला निवासी 50 वर्षीय भद्दी चौधरी ने अजय कुमार नायक का खेत सिकमी पर लिया था। वह खेत में बने कमरे में रहकर खेत की रखवाली किया करता था। 4 अक्टूबर 2015 को रात लगभग 9 बजे भद्दी चौधरी कमरे में चाय बना रहा था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर राहुल चौधरी, मिथुन चौधरी, आनंद चौधरी और गोविंद चौधरी खेत पर पहुंचे। कमरे में पहुंचते ही चारों ने भद्दी चौधरी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। भद्दी ने गाली-गलौज से मना किया तो चारों ने बेसबॉल के डंडे और लाठी से उस पर हमला कर दिया। बेसबॉल के डंडे से सिर पर गंभीर चोट लगने से भद्दी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद चारों आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने शक के आधार पर चारों आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में चारों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। 

परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर सजा 
विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार जैन ने तर्क दिया कि आरोपियों और मृतक के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। आरोपियों ने सूनेपन का फायदा उठाते हुए भद्दी चौधरी की हत्या की है। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपियों को भागते हुए देखा था। इसके साथ ही आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त बेसबॉल के डंडे और लाठी बरामद की गई थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्षय के आधार पर राहुल चौधरी, मिथुन चौधरी और आनंद चौधरी को आजीवन कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Created On :   30 May 2019 9:00 AM GMT

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