वेयर हॉउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को राहत

Relief to employees of Warehousing and Logistics Corporation
वेयर हॉउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को राहत
वेयर हॉउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को राहत


डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र वेयरहॉउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरशेन के करीब 3 हजार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु के मामले में बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा 62 वर्ष किये जाने के खिलाफ कॉर्पोरेशन की ओर से दायर दस अपीलें जस्टिस संजय यादव व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने खारिज कर दी हैं। इस तरह कॉर्पोरेशन के कर्मचारी अब 62 वर्ष की उम्र में ही सेवानिवृत्त होंगे।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2018 में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 साल से बढ़ाकार 62 साल कर दी गयी थी। प्रदेश सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में बढ़ोतरी किये जाने के बावजूद भी मप्र वेयर हॉउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा अपने कर्मचारियों को 60 साल की आयु में कर्मचारियों को सेवानिवृत्त किया जा रहा था। कॉर्पोरेशन के इस रवैये के खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कीं थीं। 
एकलपीठ ने उन याचिका पर सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में की गयी बढ़ोत्तरी का लाभ कार्पोरेशन के याचिकाकर्ता कर्मचारियों को देने के आदेश दिए थे। इसी फैसले को चुनौती देकर ये अपीलें दायर की गईं थीं। मामलों पर सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अपना फैसला देते हुए एकलपीठ के आदेश को विधिसंगत करार दिया और कॉर्पोरेशन की अपीलों को खारिज कर दिया। अनावेदक कर्मचारियों का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एस के राव, अधिवक्ता संतोष तिवारी व अधिवक्ता शैलेंद पांडे ने रखा।

Created On :   10 Dec 2019 9:05 AM GMT

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