Pellet Gun Attack Case: राहुल गांधी के धरने के बाद दर्ज हुई एफआईआर की खास बातें, अज्ञात लोगों को बनाया आरोपी

राहुल गांधी के धरने के बाद दर्ज हुई एफआईआर की खास बातें, अज्ञात लोगों को बनाया आरोपी
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर प्रदर्शनकारी छात्र साहिल लोचब की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि आरोपी कॉलम में किसी का नाम नहीं है।

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर प्रदर्शनकारी छात्र साहिल लोचब की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली संसद मार्ग थाने पहुंचे। वहां राहुल एफआईआर की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक मामला दर्ज नहीं होता वह नहीं उठेंगे। दोपहर 12.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे वह धरने पर बैठे रहे। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हालांकि, आरोपी कॉलम में किसी का नाम नहीं है।

..तो फिर गन किसने चलाई?

राहुल गांधी ने छात्र साहिल के शरीर पर लगे पैलेट गन के छर्रे के निशान दिखाते हुए कहा था, 'पैलेट गन चलने के सबूत हैं। ये छर्रे साहिल के शरीर से निकले हैं। अगर पुलिस ने गन नहीं चलाई तो किसने चलाई है? पुलिस कह रही है कि उन्हें FIR नहीं करने के ऊपर से निर्देश हैं।' उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इसका सबूत पैलेट गन के छर्रे हैं। पीड़ित छात्र के शरीर में 200 छर्रे हैं, इनमें से तीन उनकी आंख में हैं। यहां तक कि उसके दिल के पास भी छर्रे लगे हैं, जिनको छुआ नहीं जा सकता है।

छात्र का आरोप है कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान पैलेट गन के छर्रे लगने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है।

इससे पहले राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट सीपी नूपुर प्रसाद से मिलने पहुंचे थे। वह कई शिकायतें लेकर उनके पास गए थे। इस दौरान उनके साथ पीड़ित छात्र साहिल और उनकी मां थीं। अपनी शिकायतों पर तुरंत कोई एक्शन न हो पाने की वजह से राहुल ज्वाइंट सीपी ऑफिस से बाहर निकलकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए।

Created On :   21 Aug 2026 7:16 PM IST

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