सुप्रीम कोर्ट में मुफ्त उपहारों से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए विशेषज्ञ निकाय का विरोध किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चुनावी भाषण को विनियमित करना सही नहीं होगा। पार्टी ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा वादा किए गए मुफ्त उपहारों (फ्री-बी) से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ निकाय स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध किया।
अपनी अतिरिक्त प्रस्तुतियों में, आप ने कहा कि नीतियों के दायरे पर किसी भी विधायी मार्गदर्शन के अभाव में जिसे मुफ्त माना जा सकता है या चुनावी अभियानों में ऐसी नीतियों का वादा करने के परिणामों पर, इस संबंध में एक संभावित विशेषज्ञ निकाय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय संवैधानिक रूप से अधिकार के बिना होगा।
आप ने दलील देते हुए कहा, इस तरह के निकाय के लिए तैयार की जा सकने वाली संदर्भ की शर्तें चुनावी भाषणों और वादों के विचारों को बाहर करना चाहिए, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चिंताएं शामिल होंगी। इसके अलावा, अगर राजकोषीय घाटे और जिम्मेदारी पर चिंताएं वास्तव में वर्तमान कार्यवाही का बिंदु हैं, चुनावी भाषण को लक्षित और विनियमित करने से कोई फायदा नहीं होगा।
इसने आगे तर्क दिया कि विशेषज्ञ निकाय के संदर्भ की शर्तों में कुछ प्रकार के चुनावी भाषण के विनियमन, अकेले निषेध शामिल नहीं हो सकते हैं।
चुनावों से पहले मुफ्तखोरी यानी मुफ्त उपहार का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की याचिका पर शीर्ष अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान आप ने यह दलीलें रखी। आम आदमी पार्टी ने चुनावी भाषण और वादों को समीक्षा के दायरे से बाहर रखने की मांग करते हुए जोर दिया कि चुनाव से पहले किए गए वादे, दावे और भाषण बोलने की आजादी के तहत आते हैं, इसलिए उन पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।
पार्टी ने दलील देते हुए कहा, इस तरह के प्रतिबंध या निषेध, कार्यकारी या न्यायिक रूप से लगाए गए, विधायी मंजूरी के समर्थन के बिना अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत भाषण की स्वतंत्रता में कटौती होगी।
पार्टी ने कहा कि अनिर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा दिए गए चुनावी भाषण भविष्य की सरकार की बजटीय योजनाओं के बारे में आधिकारिक बयान नहीं हैं और न ही हो सकते हैं।
इसमें आगे कहा गया है, वास्तव में वे नागरिक कल्याण के विभिन्न मुद्दों पर किसी पार्टी या उम्मीदवार के वैचारिक बयान मात्र हैं, जो तब नागरिकों को सचेत करने के लिए हैं ताकि वो मतदान में फैसला कर सके कि किसे वोट देना है। एक बार निर्वाचित सरकार बनती है तो ये उसका काम है कि वह चुनाव के दौरान प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं या जो वादे किए गए उनको संशोधित करने, स्वीकार करें, अस्वीकार करें या बदल दें।
शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, नीति आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई और राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा विचार-विमर्श करने का सुझाव दिया था, जो इस दौरान घोषित मुफ्त की घोषणाओं की जांच करने के लिए था।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि इन वादों का अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
राजनीतिक दल ने कहा कि शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप, यदि कोई हो, राजकोषीय जिम्मेदारी के हित में, इसके बजाय सार्वजनिक खजाने से धन के वास्तविक बहिर्वाह के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि पहले से चुनी गई सरकारों की बजटीय कार्रवाई और उनकी वित्तीय योजना प्रक्रिया है।
इसमें कहा गया है, हस्तक्षेपकर्ता सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि यदि विशेषज्ञ निकाय का गठन किया जाता है, तो उसे वास्तविक वित्तीय व्यय को नियंत्रित करने के उपायों का सुझाव देने का काम सौंपा जाना चाहिए, लेकिन भारत के संविधान द्वारा समर्थित विकास के व्यापक समाजवादी-कल्याणवादी मॉडल के भीतर ही यह होना चाहिए।
आप ने गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित एक पैनल का प्रस्ताव रखा, जो सरकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ एससी/एसटी, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यकों आदि जैसे वंचित समूहों के साथ जमीनी स्तर पर काम करते हैं।
(आईएएनएस)
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Created On :   16 Aug 2022 8:30 PM IST