असम की अदालत ने जिग्नेश मेवाणी को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

Assam court sends Jignesh Mevani to 3-day police custody
असम की अदालत ने जिग्नेश मेवाणी को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
असम असम की अदालत ने जिग्नेश मेवाणी को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
हाईलाइट
  • कांग्रेस ने गिरफ्तारी का किया विरोध

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के कोकराझार जिले में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुरुवार को गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित कार्यकर्ता जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद मेवाणी के वकीलों ने मीडिया से कहा कि वे उनकी जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। इससे पहले गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गिरफ्तारी पर मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि उन्हें मेवाणी की पहचान या उनकी गिरफ्तारी के बारे में पता नहीं था।

असम पुलिस ने मेवाणी की गिरफ्तारी के विस्तृत कारणों को साझा करने से इनकार कर दिया, जो राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के संयोजक भी हैं। हालांकि, एक अन्य पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मेवाणी की गिरफ्तारी 18 अप्रैल को एक ट्वीट के माध्यम से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में की गई थी।

गुजरात के वडगाम विधानसभा क्षेत्र से चुने गए मेवाणी को असम पुलिस की एक टीम ने बुधवार रात गुजरात के पालनपुर शहर से गिरफ्तार किया था। मेवाणी को गुरुवार सुबह गुवाहाटी के लिए रवाना किया गया, जहां से उन्हें सड़क मार्ग से कोकराझार ले जाया गया।

असम राज्य कांग्रेस इकाई, जिसने गुजरात विधायक की गिरफ्तारी का विरोध किया था। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए अपनी कानूनी टीम कोकराझार भेजी है। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने आरोप लगाया कि यह पुलिस की साजिश और गुंडागीरी है।

 

 (आईएएनएस)

Created On :   22 April 2022 1:30 AM IST

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