हिजाब विवाद मामले में जजों के विभाजित फैसले के चलते अब बड़ी पीठ करेगी सुनवाई

Due to the divided decision of the judges in the hijab dispute case, now the big bench will hear
हिजाब विवाद मामले में जजों के विभाजित फैसले के चलते अब बड़ी पीठ करेगी सुनवाई
कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में जजों के विभाजित फैसले के चलते अब बड़ी पीठ करेगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने फैसला सुना दिया है। दोनों जस्टिस की अलग अलग राय होने के कारण अब इस मामले की बड़ी बेंच करेंगी। कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में विभाजित फैसला के चलते न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा  मामला को उचित दिशा के लिए सीजेआई वाली पीठ  के पास भेजा गया है।

कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।

 आज आए फैसले को लेकर वकील वरूण सिन्हा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने उसे खारिज नहीं किया है। अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़ी बेंच का फैसला नहीं आ जाता है।  

 

Created On :   13 Oct 2022 5:31 AM GMT

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