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दिल्ली: मनोज तिवारी बोले- कोरोना से लड़ने में केजरीवाल सरकार विफल, इस्तीफा दें सीएम

हाईलाइट
- मनोज तिवारी ने की मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर भाजपा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक है। इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है।
मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधान के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास समुचित निर्णय लेने का अधिकार है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी ढांचा खड़े करने के साथ-साथ सभी मोर्चे पर नाकामयाब साबित हुये हैं।
बता दें कि, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुये कहा था, कोविड-19 से निपटने में दिल्ली सरकार की सच्चाई बाहर आ गई है। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विफल हो गए हैं।
Coronavirus in India: देश में मरीजों की संख्या 3 लाख के पार, 24 घंटे में 11,458 नए केस, 386 की मौत
इस बीच देश में कोरोना महामारी ने बेहद गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी किये गये आकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 36,824 हो गई है। इसमें 22,212 लोग अभी भी कोरोना पीड़ित हैं। 13,398 लोग स्वस्थ हो चुके है। वहीं दिल्ली में मरने वालों की संख्या 1,214 हो गई है।
उधर देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तीन लाख के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,08,993 हो गया है।
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singh June 14th, 2020 20:39 IST
abhi ganv nahi gay kya


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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।